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Indian Railway Luggage Rules : रेलवे में सामान खोया तो करें ये काम, जल्द मिलेगा वापस

09:46 AM Nov 28, 2023 IST | Nidhi Kasana
indian railway luggage rules   रेलवे में सामान खोया तो करें ये काम  जल्द मिलेगा वापस

Indian Railway Luggage Rules : रेलवे से सफर करते हुए कभी-कभी सामान छूट जाना या चोरी हो जाना आम बात है। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी होती है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम आपको कुछ जानकारी दे रहे ह जिसे अप्प अपना खोया हुआ सामान भोत आसानी से पा सकते है।

Indian Railway Luggage Rules

सामान छूट जाए तो क्या करें? (Indian Railway Luggage Rules)

अगर आप ट्रेन में अपना सामान भूल गए हैं, तो सबसे पहले उस स्टेशन पर मौजूद रेल अधिकारियों से मिलें और उन्हें इसकी जानकारी दें। साथ ही रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) को भी इसकी सूचना दें। अगर सामान काफी कीमती है, तो रेलवे अधिकारी उस सामान को स्टेशन पर सिर्फ 24 घंटे ही रखते हैं। इसके बाद उसे रेलवे के जोनल ऑफिस भेज दिया जाता है।

ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो क्या करें?

अगर आपका सामान ट्रेन में चोरी हो गया है, तो आपको तुरंत उस स्टेशन पर मौजूद रेल अधिकारियों से मिलें और उन्हें इसकी जानकारी दें। साथ ही रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) को भी इसकी सूचना दें। आपको RPF में FIR भी दर्ज करानी होगी। RPF के जवान आपका सामान ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें आपका सामान मिल जाता है, तो आपको वह वापस दे दिया जाएगा।

खोए हुए सामान को कैसे पाएं?

  • रेलवे खोए हुए सामान को वापस पाने के लिए ‘मिशन अमानत’ नामक एक अभियान चलाती है। इस अभियान के तहत, RPF खोए हुए सामान की तस्वीर और विवरण रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड करता है।
  • आप अपना खोया हुआ सामान रेलवे की वेबसाइट http://wr.indianrailways.gov.in पर जाकर ‘मिशन अमानत – RPF’ टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं।
  • अगर आपको अपना सामान वेबसाइट पर मिलता है, तो आपको उस सामान का प्रूफ देकर वह वापस मिल जाएगा।
  • ट्रेन में सफर करते समय अपना सामान संभालकर रखें।
  • सामान को ज़रूरत से ज्यादा भरकर न रखें।
  • यदि आपका सामान बहुत कीमती है, तो उसे लॉक करके रखें।

सामान वापस न मिलने पर माँगा जा सकता है मुआवजा

  • यदि आपका सामान ट्रेन में छूट जाता है, तो आपको 7 दिन के भीतर रेलवे को इसकी सूचना देनी होगी।
  • यदि आपका सामान ट्रेन में खो जाता है, तो आपको 30 दिन के भीतर रेलवे को इसकी सूचना देनी होगी।
  • यदि आपका सामान वापस नहीं मिलता है, तो आप रेलवे से मुआवजा भी मांग सकते हैं।

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Nidhi Kasana

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