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ट्रेन में सफर प्लेटफॉर्म टिकट से भी किया जा सकता है, जाने क्या कहता है रेलवे का नियम

04:43 AM Jun 06, 2019 IST | Desk Team
लंबी दूरी का सफर कना हो या फिर आरामदायक सफर चाहिए हो। ऐसे में सभी को टे्रन का ही सफर ज्यादा अच्छा लगता है। ट्रेन में यात्रा करने के लिए लोग महीनों पहले ही अपना रिजर्वेशन कराते हैं। रिजर्वेशन के लिए भी दो तरह से टिकट बुक करी जाती है। एक तो ऑनलाइन तरीके से और एक टिकट रिजर्वेशन खिड़की से टिकट बुक की जा सकती है। 
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लेकिन कभी अचानक से सफर करना हो तो आपने सोचा है कि आप क्या करेंगे। इसके लिए लोग सिर्फ तत्काल टिकट को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी सफर किया जा सकता है। जी हां चौंकिए मत यह सच है तो आई एक बार जान लें कि आखिर क्या कहते हैं रेलवे के नियम..

प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा

यदि आपके पास केवल प्लेटफॉर्म का ही टिकट है और आप टे्रन में चढ़ गए हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। आप टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। वैसे ये नियम सिर्फ रेलवे वालों के लिए ही हैं। आपातकाल की स्थिति में यात्री प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो सकता है। लेकिन उसे सबसे पहले टीटीई से संपर्क करना होगा। साथ ही जिस जगह आपको जाना है वहां का टिकट आपको टीटीई को बोलकर तैयार करना होगा। हालांकि बहुत बार सीट नहीं होने की वजह से टीटीई आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है। लेकिन वह आपको यात्रा करने से रोक नहीं सकता है ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ 250 रुपए की पेनाल्टी और यात्रा का किराया वसूला जाएगा।

इसका क्या है फायदा

प्लेटफॉर्म टिकट का फायदा सिर्फ इतना ही है कि यात्री को किराया उस स्टेशन से चुकाना होगा। जहां से उसने प्लेटफॉर्म लिया है। किराया वसूलते हुए डिपार्चर स्टेशन उसी को माना जाएगा। यात्री से किराया भी उसी श्रेणी का वसूला जाएगा जिसमें वह सफर कर रहा होगा। 

कभी ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?

अक्सर देखा गया है कि  लोगों की ट्रेन छूट जाने के बाद लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ट्रेन छूट गई और पैसा भी गया। लेकिन आपको बता दें कि आपकी ट्रेन मिस होने पर आपको रिफंड मिल सकता है। ट्रेन छूट जाने की स्थिति में यात्री टीडीआर भरकर अपने टिकट के बेस फेयर का 50 प्रतिशत रिफंड क्लेम कर सकता है। लेकिन आपको यह कम जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा।

  
खो जाए ट्रेन टिकट तो कभी भी घबराए नहीं

यदि आपने रेल में सफर करने के लिए ई-टिकट लिया है और टे्रन में बैठने के बाद आपको पता लगा कि टिकट खो गया है तो आप टिकट चेकर को 50 रुपए पेनाल्टी देकर अपना टिकर ले सकते हैं। 
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