W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

इंदौर: पहले चूड़ी वाले का 'पूछा नाम' और फिर जमकर की पिटाई, सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने का मामला दर्ज

इंदौर में फेरी लगाकर चूड़ी बेच रहे 25 वर्षीय व्यक्ति को पांच-छह लोगों के समूह ने कथित तौर पर नाम पूछकर पीट दिया और घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और अन्य संगीन आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

12:24 PM Aug 23, 2021 IST | Ujjwal Jain

इंदौर में फेरी लगाकर चूड़ी बेच रहे 25 वर्षीय व्यक्ति को पांच-छह लोगों के समूह ने कथित तौर पर नाम पूछकर पीट दिया और घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और अन्य संगीन आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इंदौर  पहले चूड़ी वाले का  पूछा नाम  और फिर जमकर की पिटाई  सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने का मामला दर्ज
Advertisement
इंदौर में फेरी लगाकर चूड़ी बेच रहे 25 वर्षीय व्यक्ति को पांच-छह लोगों के समूह ने कथित तौर पर नाम पूछकर पीट दिया और घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और अन्य संगीन आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Advertisement
पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर की है तथा वायरल वीडियो में समूह में शामिल लोग चूड़ी बेचने वाले को पीटते दिखाई दे रहे हैं जबकि वह उनसे छोड़ देने का आग्रह कर रहा है । पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली (25) ने रविवार देर रात शिकायत दर्ज कराई कि गोविंद नगर में पांच-छह लोगों ने उसका नाम पूछा और जब उसने अपना नाम बताया, तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया।
Advertisement
उन्होंने बताया कि चूड़ी विक्रेता ने अपनी शिकायत में यह आरोप भी लगाया कि लोगों ने उसके लिए सांप्रदायिक तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उससे 10,000 रुपये की नकदी, मोबाइल फोन, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के साथ ही करीब 25,000 रुपये मूल्य की चूड़ियां छीन लीं।
Advertisement

अधिकारी ने बताया कि चूड़ी विक्रेता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 141 (लोगों द्वारा गैरकानूनी तौर पर जमा होना), धारा 147 (बलवा), धारा 153-ए (सांप्रदायिक सौहार्द्र पर विपरीत असर डालने वाला कार्य) और धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जान-बूझकर कहे गए शब्द),धारा 395 (डकैती) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि चूड़ी विक्रेता को पीटने वाले लोगों की तलाश की जा रही है।
Author Image

Ujjwal Jain

View all posts

Advertisement
Advertisement
×