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वाहन की दोनों चाबियों के बिना नहीं मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम

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05:20 PM Jul 18, 2018 IST | Desk Team

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नई दिल्ली : अब आपको गाड़ी चोरी होने पर जल्दी से बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपके पास गाड़ी की दोनों चाबियां नहीं मिलेंगी तो फिर कंपनियां आपको बैरंग लौटा देंगी। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर कंपनियों ने अब ऐसा नियम ही बना दिया है कि कार चोरी होने की स्थिति में पॉलिसी धारक को वीकल की दो ओरिजिनल चाबियां पेश करनी होंगी। इंश्योरेंस रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ने इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाया है और इसे कंपनियों पर ही छोड़ दिया है।

कंपनियों का कहना है कि उन्हें फर्जी दावों से निपटने के लिए दो असली चाबियां पेश करने का नियम बनाया है। दिल्ली के रहने वाले सुरेश कुमार (बदला हुआ नाम) ने जब सरकारी बीमा कंपनी से क्लेम के लिए संपर्क किया तो उनसे यही मांग की गई। उन्होंने फरवरी में अपने घर के बाहर से ही चोरी हुई अपनी होंडा सिटी कार के क्लेम के लिए संपर्क किया था। सुरेश ने कहा, ‘मैंने इंश्योरेंस के जिन दस्तावेजों पर साइन किए थे, उनमें यह नहीं देखा था कि क्लेम के दौरान दो ओरिजिनल चाबियां भी सौंपनी होंगी।

एजेंट ने मुझे बताया कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर कंपनी क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकती है। सौभाग्य से मेरे पास दोनों चाबियां मौके पर थीं।’ यहां तक कि परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामले हो सकते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति ने अपनी कोई एक चाबी खो दी हो और फिर उसकी ड्युप्लिकेट से काम चला रहे हों। एक अधिकारी ने कहा, ‘किसी के क्लेम पर विचार करते हुए इंश्योरेंस कंपनियों को ऐसी स्थितियों पर भी विचार करना चाहिए। यही नहीं इसके अलावा भी कई जटलिताएं हैं, जिनसे गुजरे बिना क्लेम नहीं मिल सकता। जैसे सुरेश के पास अपनी कार की आरसी थी, इसके बावजूद उन्हें अथॉरिटी लेटर हासिल करना पड़ा ताकि वह साबित कर सकें कि चोरी हुई कार के मालिक वह ही थे। इस पूरी प्रक्रिया को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन सुरेश को अब भी बीमे की रकम का इंतजार है। उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से लेकर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस तक कई बार डॉक्युमेंट जमा कराने पड़े।

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