असम में भर्ती परीक्षा के दौरान 4 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, धारा 144 भा लागू
असम में इस समय ग्रेड-चार के पदों पर भर्तियां चल रही हैं। इस दौरान असम सरकार ने लिखित परीक्षा के दौरान संभावित कदाचार को रोकने के लिए असम के लगभग 25 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को रविवार को चार घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया। असम सरकार के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
03:34 PM Aug 21, 2022 IST | Desk Team
असम में इस समय ग्रेड-चार के पदों पर भर्तियां चल रही हैं। इस दौरान असम सरकार ने लिखित परीक्षा के दौरान संभावित कदाचार को रोकने के लिए असम के लगभग 25 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को रविवार को चार घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया। असम सरकार के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
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30,000 पदों के लिए 14.30 लाख से अधिक छात्र हुए शामिल
उन्होंने बताया कि इसके अलावा, उन जिलों में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है, जहां परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। 21 और 28 अगस्त तथा 11 सितंबर को होने वाली परीक्षाओं में ग्रेड-तीन और ग्रेड-चार के लगभग 30,000 पदों के लिए 14.30 लाख से अधिक उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। ग्रेड-चार की परीक्षाएं रविवार को दो पालियों में हुईं, जबकि ग्रेड-तीन के पदों के लिए अन्य दो तिथियों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (एसईबीए) द्वारा आयोजित की जा रही हैं।
चार घंटे के लिए इंटरनेट बंद
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निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल और रिलायंस जियो के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि असम सरकार के निर्देश के अनुसार 25 जिलों में चार घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। एयरटेल ने अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिये सूचित किया, ‘‘प्रिय ग्राहकों, सरकारी निर्देश के अनुसार, आपके क्षेत्र में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दोपहर दो बजे से शाम चार बजे के बीच मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की जा रही हैं।’’ इसी तरह के संदेश अन्य ऑपरेटरों ने भी राज्यभर में अपने ग्राहकों को भेजे थे।
धारा-144 लागू
17 अगस्त को मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान संभावित कदाचार से बचने के लिए परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया जाएगा। इस बीच, असम पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि इन तीन दिनों के लिए परीक्षा स्थलों और उसके आसपास दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 लागू कर दी गई है, ताकि परीक्षा ‘स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से’ आयोजित किया जा सके।
परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर के क्षेत्र में कड़ी पाबंदी
एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में परीक्षार्थियों, पत्रकारों और निगरानी में लगे अधिकारियों के अलावा अन्य लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल ले जाना भी वर्जित है। गुवाहाटी पुलिस ने एक अलग आदेश में कहा कि सीआरपीसी की धारा-144 के तहत गुवाहाटी में एसईबीएस कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में भी उस समय तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जब तक कि उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने, जमा करने और जांचने की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती।