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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सीनेट चुनाव में गिलानी की जीत के खिलाफ खारिज की याचिका

पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सीनेट चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की जीत के खिलाफ सत्तारूढ़ दल की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक मामलों में न्यायपालिका को अनावश्यक रूप से घसीटना उचित नहीं है।

05:59 PM Mar 10, 2021 IST | Desk Team

पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सीनेट चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की जीत के खिलाफ सत्तारूढ़ दल की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक मामलों में न्यायपालिका को अनावश्यक रूप से घसीटना उचित नहीं है।

पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सीनेट चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की जीत के खिलाफ सत्तारूढ़ दल की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक मामलों में न्यायपालिका को अनावश्यक रूप से घसीटना उचित नहीं है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद अली नवाज की एक याचिका पर सुनवाई की जिन्होंने आरोप लगाया कि गिलानी वोट खरीदकर चुनाव में जीते।
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आरंभिक दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्ला ने याचिकाकर्ता को पाकिस्तान चुनाव आयोग का रुख करने को कहा जहां पर पहले से मामले की सुनवाई चल रही है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक मामलों में न्यायपालिका को अनावश्यक तरीके से घसीटना ठीक बात नहीं है और याचिका को खारिज कर दिया।
पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इस सप्ताह सीनेट अध्यक्ष के चुनाव के लिए गिलानी को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है।पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार के तौर पर सीनेट चुनाव में उतरे गिलानी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार और वित्त मंत्री अब्दुल हाफिज शेख को हराया।
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