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ITR भरने का आज आखिरी दिन, इन गलतियों को करने से बचें नहीं तो आ जाएगा Notice!

02:18 PM Sep 15, 2025 IST | Shivangi Shandilya
ITR Filing Mistakes

ITR Filing Mistakes: आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा आज सोमवार, 15 सितंबर 2025 को समाप्त हो रही है, और अंतिम दिन 1 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद है। अब तक, आकलन वर्ष (A.Y.) 2025-26 के लिए 6.29 करोड़ रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। पिछले साल, आईटीआर दाखिल करने में साल-दर-साल 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, और इसी गति से, इस वर्ष यह संख्या 7.8 करोड़ तक पहुंच सकती है। वृद्धि का रुझान स्थिर रहा है - निर्धारण वर्ष 2023-24 में 6.77 करोड़, निर्धारण वर्ष 2022-23 में 5.82 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2021-22 में 5.77 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए।

ITR Filing 2025: देखें पिछले साल का आंकड़ा

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ITR Filing 2025

कर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस वर्ष की चुनौतियां अग्रिम कर की दूसरी किस्त के लिए 15 सितंबर की समय सीमा से और बढ़ गई हैं, जिससे करदाताओं और पेशेवरों पर दोहरा बोझ पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर वकीलों ने कहा है कि पूरी तरह से चालू पोर्टल के बावजूद, समय सीमा के समूहीकरण से करदाताओं पर दबाव बढ़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों ने कहा है कि सिस्टम स्थिर है और ज़्यादातर समस्याओं के लिए उपयोगकर्ता की ओर से ब्राउज़र संबंधी गड़बड़ियां ज़िम्मेदार हैं। पिछले साल पोर्टल ने एक दिन में रिकॉर्ड 70 लाख रिटर्न प्रोसेस किए थे। इस बीच, आयकर विभाग ने रविवार को उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

ITR Filing Mistakes: ITR भरने के दौरान न करें ये गलतियां

ITR Filing Mistakes

गलत आईटीआर फॉर्म का चयन
एआईएस डेटा को नजरअंदाज करना
सबसे आम गलती: ई-वेरिफिकेशन करना भूल जाना

ITR Filing 2025 Last Date: ITR भरने का आज आखिरी दिन

ITR Filing Mistakes

आईटीआर फाइलिंग, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए करदाताओं की सहायता के लिए, "हमारा हेल्प डेस्क 24x7 आधार पर काम कर रहा है, और हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और ट्विटर/एक्स के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं।"

ITR Filing 2025 Deadline: आखिरी तारीख में हुआ था बदलाव

मई में, आयकर विभाग ने ऐसे व्यक्तियों, एचयूएफ और संस्थाओं द्वारा आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए) के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर करने की घोषणा की थी, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना है।

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