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Jammu and Kashmir: शोपियां में नशीली दवाओं के व्यापार पर एंटी-नारकोटिक्स का एक्शन, संपत्ति जब्त

12:58 AM Jul 02, 2025 IST | Rahul Kumar Rawat
jammu and kashmir  शोपियां में नशीली दवाओं के व्यापार पर एंटी नारकोटिक्स का एक्शन  संपत्ति जब्त

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने शोपियां जिले के वाची गांव में नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़ी संपत्ति को जब्त कर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 68-एफ के तहत की गई। एएनटीएफ ने विश्वसनीय जानकारी के आधार पर और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वाची निवासी मोहम्मद याकूब भट की 41 मरला जमीन को कुर्क किया। यह जमीन खसरा नंबर 2301/1051, खेवट नंबर 204, म्यूटेशन नंबर 1436/01 और 1544 के तहत दर्ज है।

नशीली दवाओं के व्यापार पर शिकंजा

पुलिस स्टेशन एएनटीएफ जम्मू में दर्ज एफआईआर के तहत यह कार्रवाई की गई। जांच में पता चला कि यह संपत्ति नशीली दवाओं की तस्करी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी।
एएनटीएफ ने संपत्ति पर कुर्की नोटिस चस्पा कर दिया है और इसे आधिकारिक तौर पर जब्त कर लिया गया है। मोहम्मद याकूब भट को इस संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने या हस्तांतरित करने से रोक दिया गया है। एएनटीएफ ने आम जनता को भी चेतावनी दी है कि वे इस संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन में शामिल न हों।

लाखों की संपत्ति जब्त

यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ एएनटीएफ की कड़ी नीति का हिस्सा है। टास्क फोर्स ने कहा कि ऐसी कार्रवाईयां ड्रग माफिया के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने के लिए जरूरी हैं। टास्क फोर्स के मुताबिक, यह नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल लोगों के लिए सख्त चेतावनी है कि उनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। एएनटीएफ ने जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करने का संकल्प दोहराया है।

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Rahul Kumar Rawat

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