जम्मू-कश्मीर: बारामुल्ला में प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ एफआईआर दर्ज
बारामुल्ला में प्रतिबंधित संगठन पर पुलिस का शिकंजा, एफआईआर दर्ज
जम्मू और कश्मीर इतिहाद-उल-मुस्लिमीन के खिलाफ बारामुल्ला में एफआईआर दर्ज की गई है। संगठन पर आतंकवाद से संबंधित घटनाओं और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने यूएपीए और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
गुरुवार को बारामुल्ला अधिकारियों द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मसरूर अब्बास अंसारी से संबद्ध जम्मू और कश्मीर इतिहाद-उल-मुस्लिमीन (जेकेआईएम) को राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल होने के कारण गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। संगठन के सदस्यों को आतंकवाद से संबंधित घटनाओं, सुरक्षा बलों पर पथराव और भारत संघ के खिलाफ सार्वजनिक अशांति भड़काने से जोड़ा गया है। इन विध्वंसक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय अधिसूचना संख्या 14017/1/2025/एनआई-एमएफओ दिनांक 11.03.2025 के माध्यम से संगठन को गैरकानूनी घोषित किया।
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प्रतिबंध के बावजूद, विश्वसनीय खुफिया जानकारी से पता चलता है कि जेकेआईएम के कुछ नेता और सदस्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। वे सक्रिय रूप से लोगों को राष्ट्र के खिलाफ भड़का रहे हैं, गलत सूचना और नफरत फैला रहे हैं। इन उल्लंघनों का उचित संज्ञान लेते हुए, पुलिस स्टेशन पट्टन ने यूएपीए की धारा 10 और 13 और बीएनएस की धारा 147 और 148 के तहत मामला एफआईआर नंबर 45/2025 दर्ज किया है। बयान के अनुसार, आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बारामुल्ला पुलिस ने लोगों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और शांति और राष्ट्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट करने का आग्रह किया।