जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में 'आतंकवादी हैंडलर' का अवैध घर ध्वस्त
अनंतनाग में अवैध निर्माण पर कार्रवाई
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में तारिक अहमद लोन की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए, लगभग 60 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस ने ड्रग खतरे को खत्म करने और अवैध व्यापार के वित्तीय नेटवर्क को समाप्त करने का संकल्प लिया है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने सतकीपोरा निवासी मोहम्मद मकबूल लोन के बेटे तारिक अहमद लोन की एक कनाल जमीन के साथ एक सीमेंट-कंक्रीट प्लिंथ को कुर्क किया। लगभग 60 लाख रुपये की संपत्ति की पहचान ड्रग तस्करी के जरिए अवैध रूप से अर्जित की गई थी। आरोपी पुलिस स्टेशन श्रीगुफवारा में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 48/2019 में शामिल है। एक अलग कार्रवाई में, पुलिस स्टेशन बिजबेहरा ने वाघामा निवासी गुलजार अहमद राथर, बेटे घ. रसूल राथर की व्यावसायिक दुकानों को कुर्क किया। यह कुर्की बिजबेहरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 227/2024 के संबंध में की गई। 15 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति की पुष्टि ड्रग से संबंधित गतिविधियों से हुई आय के रूप में की गई।
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पुलिस ने एक बयान में कहा, ये सख्त कार्रवाई अनंतनाग पुलिस के ड्रग खतरे को खत्म करने और अवैध ड्रग व्यापार का समर्थन करने वाले वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। लोगों से अपील की जाती है कि वे ड्रग से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना देकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करें, ताकि एक सुरक्षित और ड्रग मुक्त समाज सुनिश्चित हो सके। इससे पहले बुधवार को चिनार वारियर्स ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में बांदीपोरा-श्रीनगर रोड पर “महत्वपूर्ण” संचार लाइन पर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किया और उसे नष्ट कर दिया। भारतीय सेना के चिनार कोर ने बुधवार को एक पोस्ट में कहा, चिनार वॉरियर्स ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में बांदीपुरा-श्रीनगर रोड, अरागाम के पास महत्वपूर्ण संचार लाइन पर एक आईईडी बरामद कर उसे नष्ट कर एक बड़ी आतंकी घटना को टाल दिया, जिससे निर्दोष कश्मीरी नागरिकों की जान को खतरा हो सकता था।