जम्मू-कश्मीर के व्यापार नियमों में बदलाव को लेकर अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला पर कसा तंज
Jammu & Kashmir: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस दावे को “निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्वाचित सरकार को शक्तिहीन बनाने के लिए कामकाज के नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया था।
अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला पर कसा तंज
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को कामकाज के नियमों में बदलाव करने का काम सौंपने के प्रस्ताव के बारे में कहा था, ताकि निर्वाचित मुख्यमंत्री की शक्तियों को कम करके उन्हें उपराज्यपाल को सौंप दिया जाए। मंत्रालय ने इन दावों को "भ्रामक और अटकलबाजी" करार दिया।
उमर अब्दुल्ला को कहा भ्रामक
अमित शाह ने एक्स पर लिखा, "उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भ्रामक और अटकलबाजी वाला है। इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव मौजूद नहीं है। भारत की संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में कामकाज के नियमों को अधिसूचित करने का प्रावधान है और इन्हें 2020 में विधिवत अधिसूचित किया गया था। जम्मू और कश्मीर के लोगों ने ऐतिहासिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार स्थापित करने के भारत सरकार के प्रयासों का पूरे दिल से समर्थन किया है, जिसमें उत्साही भागीदारी देखी गई।"
उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दिया था बयान
इससे पहले शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर सरकार की कामकाज की प्रक्रियाओं में बदलाव करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने चुनावी हार को भांपते हुए मुख्य सचिव को "कामकाज के नियमों" में संशोधन करने का निर्देश दिया था ताकि उन्हें उपराज्यपाल को सौंपा जा सके। अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, "भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में हार को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है। अन्यथा मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री/निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कम करने और उन्हें उपराज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए व्यापार नियमों को बदलने का काम क्यों सौंपा जाएगा? यह जानकारी मुझे सचिवालय के भीतर से मिली है। अधिकारियों को आने वाली निर्वाचित सरकार को और अधिक शक्तिहीन करने के किसी भी दबाव का विरोध करने की सलाह दी जाएगी।"
मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी
भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनावों में कुल 63.88 प्रतिशत मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर को आयोजित तीसरे चरण में 69.69 प्रतिशत मतदान की सूचना दी। चरण 1 और चरण 2 में क्रमशः 61.38 प्रतिशत और 57.31 प्रतिशत मतदान हुआ। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जो भारत गठबंधन में भागीदार हैं, ने संयुक्त रूप से विधानसभा चुनाव लड़ा, जबकि पीडीपी और भाजपा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।
(Input From ANI)
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