UAPA के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित हुई तहरीक-ए-हुर्रियत
अलगाववादी संगठन 'तहरीक-ए-हुर्रियत' को रविवार को Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया।
Highlights:
- यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने में शामिल
- इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में लिप्त
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स-पोस्ट हैंडल पर कहा, “तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (टीईएच) को यूएपीए के तहत एक 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है।
“समूह को भारत विरोधी प्रचार और जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया है।” इससे पहले, शब्बीर शाह की अध्यक्षता वाली डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जेके और मसर्रत आलम की अध्यक्षता वाली मुस्लिम लीग जेके को यूएपीए के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया था।
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