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Jammu and Kashmir: पुलिस ने NIA अदालत में 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया

10:17 AM Jan 21, 2024 IST | Yogita Tyagi
jammu and kashmir  पुलिस ने nia अदालत में 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया
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Jammu and Kashmir: एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पुलिस ने शनिवार को हथियार या गोला-बारूद की बरामदगी से संबंधित मामले में NIA श्रीनगर की अदालत में दो आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। मुकदमा FIR संख्या 94/2023 धारा 7/25 ए एक्ट के तहत आरोप पत्र, पुलिस स्टेशन बटमालू के 13, 18, 20, 23, 38, 39 और 40 UA(P) अधिनियम, दो आरोपियों के खिलाफ NIA श्रीनगर की अदालत में दायर किया गया है, अर्थात् अरफात यूसुफ खान, मोहम्मद यूसुफ खान का बेटा, पेठगाम राजपोरा निवासी और 19 जनवरी को मारे गए स्थानीय आतंकवादी यावर शफी भट के सह-सहयोगियों में से एक, मोहम्मद शफी भट का बेटा, कलामपोरा पुलवामा का निवासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, यह पुलिस के बयान में कहा गया है।

  • NIA श्रीनगर की अदालत में दो आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया
  • हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी से संबंधित है मामला
  • मुकदमा FIR संख्या 94/2023 धारा 7/25 ए एक्ट के तहत दायर किया गया है
  • जांच के दौरान, CDR/IPDR के आधार पर दोनों के बीच एक लिंक स्थापित किया गया था

गोला-बारूद बरामदगी से संबंधित मामला

यह मामला पुलिस बटमालू श्रीनगर द्वारा अभियुक्तों से हथियार या गोला-बारूद की बरामदगी से संबंधित है और जांच के दौरान, CDR/IPDR के आधार पर दोनों के बीच एक लिंक स्थापित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकला। 30 सितंबर, 2022 को पुलिस स्टेशन पट्टन बारामूला के अधिकार क्षेत्र में आने वाले शाह मोहल्ला यादिपोरा पलहालन में एसएफ/पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी मारा गया था, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन पट्टन में FIR संख्या 280/2022 दर्ज की गई है। सुनवाई की तारीख 19 फरवरी, 2024 तय की गई है।

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Yogita Tyagi

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