जम्मू-कश्मीर: बारामुल्ला में 1.72 करोड़ की संपत्ति जब्त, कुख्यात ड्रग तस्कर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
ड्रग तस्कर रफीक अहमद खान की 1.72 करोड़ की संपत्ति जब्त, पुलिस की बड़ी कार्रवाई
जम्मू और कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, बारामुल्ला पुलिस ने 1.72 करोड़ रुपये की कई संपत्तियां (चौधी जम्मू और त्रिकंजन बोनियार में दो मंजिला आवासीय घर, टिपर, ट्रेलर और एक चार पहिया वाहन) जब्त कीं, पुलिस ने शनिवार को एक बयान में कहा। ये संपत्तियां कुख्यात ड्रग तस्कर रफीक अहमद खान उर्फ रफी राफा पुत्र हसन निवासी त्रिकंजन बोनियार, जिला बारामुल्ला की हैं। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-ई सह 68-एफ (1) के तहत की गई और यह पीएस बोनियार के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21, 29 के तहत एफआईआर संख्या 134/2016 के मामले से जुड़ी है।
पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान संपत्तियों की पहचान अवैध रूप से अर्जित की गई थी। ये संपत्तियां ड्रग तस्कर द्वारा नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थीं। इससे पहले 18 नवंबर को अनंतनाग पुलिस ने जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, सोमवार को पुलिस ने एक बयान में कहा। मट्टन पुलिस स्टेशन ने खरीबल के आजम खान मोहल्ला के अफरोज अहमद भट, पुत्र घ. हसन का 80 लाख रुपये मूल्य का एक मंजिला आवासीय घर कुर्क किया।
पुलिस ने बताया कि भट एक आदतन अपराधी है और वह अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में अपनी भूमिका के कारण कई एनडीपीएस मामलों में शामिल रहा है। श्रीगुफवारा पुलिस स्टेशन ने श्रीगुफवारा के के कलां निवासी अब्दुल रशीद शाह के बेटों पीर आसिफ अहमद शाह और पीर तौसीफ अहमद शाह की 70 लाख रुपये मूल्य की तीन व्यावसायिक दुकानें भी जब्त की हैं। दोनों भाइयों पर कई एनडीपीएस मामलों में संलिप्तता के लिए जांच चल रही है। पुलिस ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में लिप्त लोगों के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है।
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