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Jammu-Kashmir: Waqf Amendment Bill से मुस्लिम समुदाय का होगा विकास: अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी

वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन मुस्लिम समुदाय के विकास की कुंजी

04:47 AM Apr 03, 2025 IST | Himanshu Negi

वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन मुस्लिम समुदाय के विकास की कुंजी

जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय का विकास होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वक्फ के पास इतनी जमीन है, तो मुसलमान गरीब क्यों हैं? विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार और समुदाय की उन्नति है।

भारतीय जनता पार्टी की नेता और जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय के विकास में मदद मिलेगी। लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक में मुसलमानों के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वक्फ के पास इतनी जमीन है, तो इतने सारे मुसलमान गरीब क्यों हैं? अगर बोर्ड का प्रबंधन ठीक से किया जाए और उसे जवाबदेह बनाया जाए, तो हमारे समुदाय के लोगों का विकास होगा।

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सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां

बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सवाल उठाया था कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल देश और मुसलमानों के विकास के लिए क्यों नहीं किया गया। रिजिजू ने कहा कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। इनका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा, चिकित्सा, कौशल विकास और आय सृजन के लिए क्यों नहीं किया गया है।

वक्फ संशोधन विधेयक

रिजिजू ने यह भी कहा कि देश में वक्फ संपत्तियों की संख्या दोगुनी हो गई है और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 के साथ, रिजिजू ने लोकसभा में विचार और पारित होने के लिए मुसलमान वक्फ विधेयक, 2024 भी पेश किया। यह विधेयक पहले पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त संसदीय समिति ने इसकी जांच की थी।

वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य

इस विधेयक में 1995 के अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है।

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