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Jammu-Kashmir: पशुपालन अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, CBI ने भेजा न्यायिक हिरासत में

पशुपालन विभाग के अधिकारी ने पांच लाख रुपये रिश्वत मांगी थी

01:44 AM Mar 07, 2025 IST | IANS

पशुपालन विभाग के अधिकारी ने पांच लाख रुपये रिश्वत मांगी थी

सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर के पशुपालन अधिकारी को नौकरी देने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के भेड़ एवं पशुपालन विभाग के एक अधिकारी ने पांच लाख रुपये रिश्वत मांगी थी, जिसमें यूपीआई के जरिए 50 हजार रुपये प्राप्त भी कर लिए थे।

जानकारी के अनुसार, पशुपालन अधिकारी आसिफ अहमद भट ने पुंछ निवासी गुलजार हुसैन से रिश्वत मांगी थी। गुलजार हुसैन विभाग में स्टॉक असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति चाहता था। उसके बेटे ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने शिकायत की पुष्टि की और आरोपी को रिश्वत की रकम के बारे में बातचीत करते समय गिरफ्तार कर लिया।

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सीबीआई ने आरोपी द्वारा पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में बुधवार को मामला दर्ज किया था। बातचीत के दौरान आरोपी ने नौकरी चाहने वाले युवक से यूपीआई के माध्यम से 50 हजार रुपये का भुगतान करने को कहा। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि भट ने शिकायतकर्ता से कहा कि एक बार उसकी नियुक्ति के संबंध में निर्णय होने पर आरोपी रिश्वत की शेष राशि मांगेगा।

आरोपी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर यूपीआई लेनदेन के दौरान भट को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने जम्मू में उसके घर की तलाशी ली। अधिकारी ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष सीबीआई अदालत, भ्रष्टाचार निरोधक मामलों, जम्मू के समक्ष पेश किया गया। अधिकारी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गुरुवार को भट को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सीबीआई ने पशुपालन अधिकारी भट के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। उन पर लोक सेवक द्वारा अनुचित लाभ की मांग करने के दंडात्मक प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है। अधिनियम की धारा 7 के तहत, कोई लोक सेवक जो रिश्वत लेता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, उसे कम से कम तीन साल की कैद की सजा हो सकती है, कुछ मामलों में इसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

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