Jammu-Kashmir: कटरा में मकान मालिकों को किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी
Jammu-Kashmir: केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपविभागीय मजिस्ट्रेट कटरा पीयूष धोत्रा ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी संपत्ति मालिकों से उनके किराएदारों और घरेलू सहायकों का विवरण पुलिस स्टेशन में तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया अहम कदम है। आदेश के अनुसार, मकान मालिकों को किराएदारों और घरेलू सहायकों का विवरण संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा, जो उस क्षेत्र के थाना प्रभारी द्वारा रखे गए एक विशेष रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
Jammu-Kashmir: सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया अहम कदम
इस विवरण में किराएदार और मालिक दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए और यह विवरण या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से पुलिस स्टेशन को भेजा जा सकता है। इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी असामाजिक या राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा आवासीय क्षेत्रों में घुसपैठ नहीं की जा सके, जो किराएदारों और घरेलू सहायकों के रूप में छिपने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे तत्वों की पहचान और सत्यापन के लिए यह कदम अत्यंत आवश्यक बताया गया है।
इसके अतिरिक्त, जिन संपत्ति मालिकों ने अपनी संपत्तियों को किराए पर देने से पहले किराएदारों का सत्यापन नहीं किया है, उन्हें इस आदेश के बाद तुरंत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से पेइंग गेस्ट, किराएदार और उप-किराएदार सभी को इस आदेश के तहत शामिल किया गया है।
Police Verification: उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है और इसके बारे में जानकारी प्रमुख समाचार पत्रों तथा सार्वजनिक सूचना पट्टों के माध्यम से आम जनता को दी जा रही है। उपविभागीय मजिस्ट्रेट कटरा पीयूष धोत्रा ने कहा कि यह कदम स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि संभावित खतरों से निपटने के लिए निगरानी और नियंत्रण रखा जा सके।