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झारखंड : मेड के साथ क्रूरता के आरोप निलंबित BJP नेता सीमा पात्रा गिरफ्तार

झारखंड में निलंबित बीजेपी नेता सीमा पात्रा को अपनी मेड पर घरेलू अत्याचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

09:38 AM Aug 31, 2022 IST | Desk Team

झारखंड में निलंबित बीजेपी नेता सीमा पात्रा को अपनी मेड पर घरेलू अत्याचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

झारखंड में निलंबित बीजेपी नेता सीमा पात्रा को अपनी मेड पर घरेलू अत्याचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीमा पात्रा के खिलाफ मामला अरगोड़ा थाने में दर्ज़ हुआ था। जिसके बाद रांची पुलिस ने सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया है कि सीमा पात्रा को कस्टडी में लिया गया है। अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। उन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। 
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झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के एक अफसर की सूचना पर रांची पुलिस ने उसे 22 अगस्त को ही बीजेपी नेता के रांची के अशोकनगर स्थित आवास से मुक्त कराया था, लेकिन उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आदिवासी समुदाय से आने वाली सुनीता गुमला के एक गांव की रहने वाली है। करीब दस साल पहले वह रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा और सीमा पात्रा के घर मेड के तौर पर काम करने के लिए लाई गई थी। 
दर्जनों बार उसे गरम तवे से दागा
बाद में वह दिल्ली में रहनेवाली उनकी पुत्री वत्सला पात्रा के साथ भेज दी गई। दिल्ली से उनके तबादले के बाद सुनीता वापस रांची सीमा पात्रा के घर आई। यहां काम करते हुए उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा। उसने घर जाने की इजाजत मांगी तो पिटाई करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया गया। बात-बात पर पिटाई आम हो गई। दर्जनों बार उसे गरम तवे से दागा गया। जिस कमरे में सुनीता को बंद किया गया, वहीं उसका बेडरूम और बाथरूम था।
लगातार पिटाई से वह इस तरह अशक्त हो गयी थी कि फर्श पर घिसट-घिसट कर चलती थी। अगर गलती से सुनीता का पेशाब कमरे से बाहर चला जाता तो उसे अपने मुंह से उसे चाट कर साफ करना पड़ता था। घिसट-घिसट कर किसी तरह उसे यह भी करने को मजबूर किया गया। सुनीता पर हो रहे जुल्म की जानकारी कार्मिक विभाग के अफसर विवेक बास्की को किसी तरह मिली तो उन्होंने डीसी राहुल कुमार सिन्हा के बाद शिकायत की। 
इसके बाद मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सुनीता को मुक्त कराया गया। विवेक बास्की की शिकायत पर ही रांची के अरगोड़ा थाने में आईपीसी की धारा 323, 325, 346, 374 और एस.सी.-एस.टी एक्ट 1989 के सेक्शंस के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है। अरगोड़ा थाना प्रभारी का कहना है कि सुनीता की स्थिति सुधरने पर धारा 164 के तहत अदालत में उसका बयान दर्ज कराया जायेगा।
शिकायत में यह भी बताया गया है कि सीमा पात्रा के पुत्र आयुष्मान ने मेड सुनीता के साथ हो रहे जुल्म का विरोध किया था और मां से बहस की थी तो उसे मानसिक रोगी करार देते हुए रांची स्थित मानसिक आरोग्यशाला रिनपास में भर्ती करा दिया गया है। आयुष्मान अभी भी रिनपास में हैं।
इधर, सुनीता ने एक व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किये गये वीडियो में अपने ऊपर हुए अत्याचार की ये दास्तां सिसक-सिसक कर बताई है। सोमवार को यह वीडियो कई मीडियाकर्मियों के पास पहुंचा है। इस गंभीर मामले में आरोपी भाजपा नेत्री के खिलाफ एफआईआर के बाद आगे कोई कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे हैं। 
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