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JM फाइनेंशियल (JM Financial) लिमिटेड ने कहा कि वह ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम को लेकर पूंजी बाजार नियामक SEBI की जांच में पूरा सहयोग करेगी। कंपनी का यह बयान उस समय आया, जब सेबी ने अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण JM फाइनेंशियल लिमिटेड को ऋण प्रतिभूतियों के किसी भी सार्वजनिक निर्गम के लिए लीड प्रबंधक के रूप में कार्य करने से रोक दिया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, JM फाइनेंशियल उन ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम में 60 दिन के लिए लीड प्रबंधक के रूप में काम कर सकती है, जो उसके पास मौजूदा समय में हैं। इस आदेश के बाद जेएम फाइनेंशियल ने शेयर बाजार को बताया, 'कंपनी इस जांच में सेबी के साथ पूरी तरह सहयोग करेगी।'
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के खिलाफ ऋण की मंजूरी और वितरण सहित शेयरों और डिबेंचर के एवज में किसी भी प्रकार का वित्तपोषण प्रदान करने से रोक दिया था। SEBI का आदेश नियामक द्वारा वर्ष 2023 के दौरान गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) के सार्वजनिक मुद्दों की नियमित जांच के बाद आया है।