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जेपीसी के नियम उचित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

जेपीसी पर विपक्ष का आरोप, वक्फ विधेयक पर निष्पक्ष चर्चा में बाधा डालने का दावा

12:01 PM Nov 06, 2024 IST | Rahul Kumar

जेपीसी पर विपक्ष का आरोप, वक्फ विधेयक पर निष्पक्ष चर्चा में बाधा डालने का दावा

जेपीसी के नियम उचित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे  ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
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JPC : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने एक बयान के अनुसार, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संभालने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा कथित संवैधानिक और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों पर गंभीर चिंता जताई है, जिसमें पहले से सहमत तिथियों में बदलाव भी शामिल है। बुधवार को, उन्होंने कहा कि जेपीसी को केवल संबंधित व्यक्तियों या संगठनों से सुझाव और राय लेनी चाहिए जो वक्फ मामलों (हितधारकों) से सीधे जुड़े हैं। हालांकि, समिति कथित तौर पर केंद्रीय मंत्रालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), आरएसएस से जुड़े संगठनों और समाज में बिना किसी स्टैंड वाले अन्य समूहों से परामर्श कर रही है, बयान में कहा गया है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024

इलियास ने आगे बताया कि जेपीसी में विपक्षी सदस्यों ने पहले लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल के आचरण के बारे में शिकायतें उठाई थीं।कार्यालय सचिव मोहम्मद वकार उद्दीन लतीफी के बयान में कहा गया है, कल विपक्ष के छह सदस्यों ने फिर से अध्यक्ष को पत्र लिखकर अध्यक्ष के व्यवहार पर निराशा व्यक्त की, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह निष्पक्ष चर्चा में बाधा डाल रहा है।” बयान में कहा गया है कि जब वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पहली बार संसद में पेश किया गया था, तो इसका काफी विरोध हुआ था, जिसके कारण इसे जेपीसी को भेजा गया था। बयान में कहा गया है, “हम मांग करते हैं कि एआईएमपीएलबी और प्रतिष्ठित मुस्लिम संगठनों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाए। वक्फ मामलों से कोई संबंध न रखने वाले असंबंधित पक्षों को बाहर रखा जाना चाहिए। जेपीसी को जल्दबाजी में अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करनी चाहिए, बल्कि निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, ताकि रिपोर्ट पेश करने से पहले सभी सदस्यों के बीच व्यापक चर्चा सुनिश्चित हो सके।

भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के लंबे समय से आरोप लगे हैं

उल्लेखनीय है कि वक्फ अधिनियम 1995, जिसे वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था, पर कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के लंबे समय से आरोप लगे हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी उपायों सहित महत्वपूर्ण सुधार पेश करना है। व्यापक सुधार सुनिश्चित करने के लिए जेपीसी सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट एकत्र करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है।

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