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जस्टिस बीआर गवई 14 मई से संभालेंगे देश के चीफ जस्टिस का पद

देश के चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे जस्टिस बीआर गवई

10:30 AM Apr 16, 2025 IST | Shivangi Shandilya

देश के चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे जस्टिस बीआर गवई

केंद्रीय कानून मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजे गए नाम के बाद न्यायमूर्ति बीआर गवई 14 मई से भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। सबसे अहम बात है कि गवई देश के दूसरे दलित CJI होंगे। उनसे पहले जस्टिस केजी बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस बालाकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति बीआर गवई के नाम की आधिकारिक रूप से अनुशंसा की है। उनका नाम केंद्रीय कानून मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं।

CJI कौन बनता है?

यह परंपरा है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उनसे कानून मंत्रालय द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। जस्टिस गवई का नाम वरिष्ठता सूची में CJI खन्ना के बाद आता है। इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि, उनका कार्यकाल सिर्फ़ 7 महीने का होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोफाइल शेयर किए हैं। इस प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज बने थे। इस आधार से उनके रिटायरमेंट 23 नवंबर 2025 तय की गई है। बता दें कि गवई का 24 नंबर 1960 को महाराष्ट के अमरावती में जन्म हुआ था। उन्होंने साल 1985 में कानून की दुनिया में कदम रखा था। साल 1987 में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की थी। इससे पहले वो पूर्व एडवोकेट जनरल और हाईकोर्ट जज के साथ काम किया।

दूसरे दलित CJI होंगे गवई

वहीं सबसे अहम बात है कि गवई देश के दूसरे दलित CJI होंगे। उनसे पहले जस्टिस केजी बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस बालाकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे हैं। वहीं परंपरा के अनुसार, केंद्र सरकार वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में अनुशंसित व्यक्ति को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करती है।

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