Kangana Ranaut News: मानहानि केस में पंजाब-हरियाणा HC से मिला बड़ा झटका
Kangana Ranaut News: मंडी से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री Kangana Ranaut को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे एक पुराने मानहानि केस को खत्म करने से मना कर दिया है। अब इस मामले में रुकी हुई सुनवाई फिर से शुरू होगी।
मीडिया रिपोर्यट के अनुसार, यह पूरा विवाद 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान का है। उस समय सोशल मीडिया पर कंगना रनौत ने एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर साझा की थी, जो बठिंडा जिले की रहने वाली मोहिंदर कौर थीं। कंगना ने दावा किया था कि इस तरह की महिलाएं पैसे लेकर आंदोलन में शामिल हो रही हैं।
पोस्ट के बाद हुआ भारी विरोध
Kangana Ranaut की इस पोस्ट से लोगों में काफी गुस्सा फैल गया था। मोहिंदर कौर ने इसे अपनी छवि पर हमला बताया और इसे अपमानजनक माना। इसके बाद उन्होंने जनवरी 2021 में बठिंडा की एक अदालत में कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
Kangana Ranaut ने HC में दायर की थी याचिका
इस केस को रद्द करवाने के लिए कंगना ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि उनका बयान एक सामान्य टिप्पणी थी और इसका मकसद किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले को खत्म कर दिया जाए।
Kangana Ranaut को हाईकोर्ट झटका
हालांकि, हाईकोर्ट ने कंगना की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि यह मामला अब आगे बढ़ेगा और ट्रायल प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। कोर्ट का यह फैसला गुरुवार को सुनाया गया।
Kangana Ranaut पर फिर से शुरू होगा ट्रायल
इस मामले की सुनवाई 2021 से रुकी हुई थी। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुकदमे की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। फिलहाल, कोर्ट के विस्तृत आदेश की प्रति सामने नहीं आई है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि याचिका खारिज करने के पीछे कोर्ट की मुख्य दलील क्या रही।
क्या है मानहानि का मामला?
मानहानि का मतलब होता है, किसी व्यक्ति की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना। मोहिंदर कौर का आरोप है कि Kangana Ranaut के ट्वीट से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उन्हें लोगों के बीच शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने कोर्ट में मामला दर्ज करवाया। अब इस केस की सुनवाई निचली अदालत में फिर से शुरू होगी।