'भारत के कानून मानने होंगे...', कर्नाटक हाई कोर्ट ने X को दिया तगड़ा झटका, जानें क्या है पूरा मामला
Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बड़ा झटका देते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। एक्स ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंटेंट हटाने (टेकडाउन) के आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि भारत में काम करने वाली सभी कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है।
Karnataka High Court: भारत में काम करना है तो भारत के नियम मानने होंगे
जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी विदेशी कंपनी जो भारत में सेवाएं दे रही है, उसे भारत के कानूनों और नियमों का पालन करना ही होगा। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में बिना निगरानी और नियमों के पालन के काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

X News: 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन'
एक्स कंपनी का कहना था कि भारत सरकार के टेकडाउन आदेश उसके प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। कंपनी ने यह भी दावा किया कि वह अपने वैश्विक नियमों और अमेरिकी कानूनों के तहत काम करती है, इसलिए उसे भारत में अलग नियम मानने की जरूरत नहीं है।

Karnataka High Court News: कोर्ट ने कहा दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे
कोर्ट ने एक्स के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि जब यह कंपनी अमेरिका में वहां के कानूनों का पालन करती है, तो भारत में ऐसा करने से क्यों बच रही है? अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता और उसके कानूनों का सम्मान करना जरूरी होता है। अगर कोई कंपनी भारत में अपना कारोबार कर रही है, तो उसे यहां के कानूनों का पूरी तरह से पालन करना होगा।

टेकडाउन आदेशों को मानना अनिवार्य
भारत सरकार समय-समय पर ऐसे आदेश देती है जिनमें कुछ ऑनलाइन कंटेंट को हटाने की जरूरत होती है। ये आदेश देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जारी किए जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि इन आदेशों को नजरअंदाज करना देश की संप्रभुता के खिलाफ है।