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कर्नाटक : RSS कार्यकर्ता की हत्या के आरोपी की तीसरी जमानत याचिका खारिज

आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी थी कि पिछले पांच साल में 117 गवाहों में से केवल 19 ने गवाही दी है और उसके खिलाफ गवाही देने के लिए आरोपपत्र में कोई गवाह उल्लेखित नहीं है।

03:19 PM Jun 15, 2022 IST | Desk Team

आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी थी कि पिछले पांच साल में 117 गवाहों में से केवल 19 ने गवाही दी है और उसके खिलाफ गवाही देने के लिए आरोपपत्र में कोई गवाह उल्लेखित नहीं है।

एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आरएसएस के नेता की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। इससे पहले 2 बार आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। कर्नाटक में साल 2016 में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी संख्या पांच आसिम शेरिफ एक नवंबर, 2016 से हिरासत में है। 
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आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी थी कि पिछले पांच साल में 117 गवाहों में से केवल 19 ने गवाही दी है और उसके खिलाफ गवाही देने के लिए आरोपपत्र में कोई गवाह उल्लेखित नहीं है। आसिफ की जमानत याचिका में “कल्याण चंद्र सरकार के मामले” का हवाला दिया गया जिसमें लगातार अर्जियों के बाद जमानत दी गई थी।
”स्पेशल कोर्ट ने आसिफ की दलील को खारिज करते हुए कहा कि उद्धृत मामले में आरोपी ने नौवीं जमानत अर्जी दाखिल की थी और इस मामले में आरोपी संख्या पांच ने तीसरी बार जमानत अर्जी दाखिल की है। इसलिए, यह निर्णय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उपयुक्त रूप से लागू नहीं होता है।”
इसके अलावा स्पेशल कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए दलील में कोई बल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि लगातार जमानत अर्जियां केवल बदली हुई परिस्थितियों में ही पोषणीय हैं, एक ही आधार पर नहीं।”
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