Top NewsIndiaWorld
Other States | Delhi NCRHaryanaUttar PradeshBiharRajasthanPunjabJammu & KashmirMadhya Pradeshuttarakhand
Business
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

Kejriwal bail plea : दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को जारी किया नोटिस

11:44 AM Jul 05, 2024 IST | Saumya Singh
Kejriwal bail plea

Kejriwal bail plea : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी पुलिस मामले के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी, साथ ही जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर भी सुनवाई होगी।

Highlight : 

दिल्ली हाईकोर्ट ने की सुनवाई

आबकारी नीति घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की।केजरीवाल के वकील ने मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था, जिस पर अदालत ने कहा था कि इस पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।



वकील ने याचिका पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय करने का किया था आग्रह

बता दें कि, केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रजत भारद्वाज ने कहा था कि उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना याचिकाकर्ता को अवैध हिरासत में लिया गया और उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी। वकील ने याचिका पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय करने का आग्रह किया था, जिस पर न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा था , न्यायाधीश को कागजात देखने दीजिए। इसके एक दिन बाद हम सुनवाई करेंगे।

केजरीवाल को 26 जून, 2024 को CBI ने किया था गिरफ्तार

सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करने के दौरान अनियमितता बरती गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को इस मामले में 26 जून, 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Advertisement
Next Article