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मनु सिंघवी ने यह कहते हुए अपनी दलीलें पूरी की हैं कि, केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी के पास सीधा सबूत नहीं है इसके बाद अब केजरीवाल की तरफ से लड़ रहे दूसरे वकील विक्रम चौधरी दलीलें देंगे।
अरविन्द केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि, ''आप मुझे बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकते है। पीएमएलए अभी भी भारत का अधिनियम है, किसी अन्य देश का नहीं है। जांच में शामिल अब तक 50 फीसदी लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया। वहीं 82 फीसदी लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी डीलिंग का जिक्र नहीं किया।'' मनु सिंघवी ने आगे कहा कि, ''जो लोग सरकारी गवाह बन जाते हैं, अगले ही दिन उनकी पीठ में दर्द हो जाता है। तब ईडी उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं करती। मनमाफिक बयान दिलाने के एवज में गवाहों को जमानत दिलवा देना ईडी का अब नया काम बन गया।''
कोर्ट में बहस करते हुए अरविन्द केजरीवाल के वकील ने कहा कि, ''सभी बड़े नेता जेल में हैं। चुनाव नजदीक हैं। इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है। इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है। लोकतंत्र में समान अवसर होने चाहिए। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। ED का अब नया तरीका है। पहले गिरफ्तार करो, फिर उनको सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान हासिल करो, एसकी एवज मैं उन्हें जमानत मिल जाती है।
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की और से बहस कर रहे वकील मनु सिंघवी ने कहा, ''भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी पार्टी के पहले चार नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ऐसा लगता है जैसे पहला वोट डालने से पहले ही आपको नतीजे पता चल गए हों। संपूर्ण रिमांड आवेदन गिरफ्तारी नोट की कॉपी है। मार्च 2024 में केजरीवाल को गिरफ्तार करने का प्रदर्शन क्या है? मैं समझता हूं कि आपको तत्काल प्रकृति की किसी चीज की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, ''गिरफ्तारी का आधार क्या है? गवाहों के बयान? राजू का बयान दर्ज है कि हमें केजरीवाल की हिरासत की जरूरत नहीं है। गवाह सबसे बदकिस्मत दोस्त हो सकता है, जिसने अपनी आजादी के लिए सौदा किया हो। यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक पार्टी के टॉप नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई हो। ईडी द्वारा लगातार वही 3-4 नाम उछाले जा रहे हैं। सभी मामलों में पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है।''
अब इसके बाद ईडी की दलील पूरी हो चुकी है जिसके बाद अरविन्द केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू कर दी है उन्होंने कहा है कि ED द्वारा 10 दिनों की मांगी गई रिमांड ऐसे ही नहीं मिल जाती है। उन्होंने ED द्वारा मांगी गई रिमांड का शख्त विरोध किया है उन्होंने कहा कि, ''रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती, इसके लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है। गिरफ्तार करने की शक्ति होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास गिरफ्तार करने की अनिवार्यता है।''
अरविन्द केजरीवाल को लेकर कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED कई बड़े बयान दे रही है ED ने बताया कि, ''मामले को लेकर जो कमिटी बनाई गई थी, वो दिखावा थी। ऐसी नीति बनाई गई, जिससे की घूस ली जा सके। घूस का पैसा आम आदमी पार्टी को भी गया, जिसके अरविंद केजरीवाल संयोजक हैं। मनीष सिसोदिया को घर पर बुलाया गया और उनको ड्राफ्ट पालिसी दी गयी, जिसको बाद में लागू किया गया।''
ED के वकील ने आगे बताया कि, ''अरविन्द केजरीवाल की भूमिका भी देखी जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले के सरगना हैं। वह सीधे तौर पर नीति के कार्यान्वयन और साउथ लॉबी को लाभ पहुंचाने में शामिल हैं। उन्होंने अपराध का पैसा इस्तेमाल किया है।'' एएसजी एस वी राजू ने बताया कि, ''शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। नायर दरअसल केजरीवाल के घर के पास ही रह रहा था। वह केजरीवाल का करीबी था। वह दरअसल बिचौलिये की तरह काम कर रहा था। केजरीवाल ने दक्षिण लॉबी से रिश्वत मांगी थी। हमारे पास उनके खिलाफ रिश्वत मांगने के पुख्ता सबूत हैं।''
ED ने केजरीवाल की गिरफ़्तारी पर कोर्ट में 28 पन्नों की दलील पेश की है। इस मामले में ED के वकील ने कहा है कि, ''आरोपी को गुरुवार रात नौ बजकर पांच मिनट पर गिरफ्तार किया गया था। उसे 24 घंटों के भीतर कोर्ट के सामने पेश किया गया है। हमने उनकी 10 दिनों की रिमांड की याचिका दी है। हमने सभी प्रावधानों का पालन किया है। उनके परिवार को भी इसके बारे सूचित किया गया था।''
अरविन्द केजरीवाल के मामले की सुनवाई को लेकर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस दौरान यह बड़ी खबर आ रही है कि ED ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को लेकर 10 दिन की रिमांड को लेकर याचिका दायर की है अरविन्द केजरीवाल मामले में ED की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील एएसजी एस वी राजू ने बोला कि, ''अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च रात 9.05 बजे गिरफ्तार किया। हम 10 दिन की रिमांड चाहते हैं।''
अरविन्द केजरीवाल मामले में पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी मामले में पेश हुए हैं तो वहीं ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू कोर्ट में पेश हो चुके हैं।
अब से थोड़ी ही देर में अरविन्द केजरीवाल के मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट रूम में जाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मीडियाकर्मियों से बोला कि, ''भले ही मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर मेरा जीवन इस देश को समर्पित है।'' अब से बस थोड़ी ही देर में उनकी कस्टडी पर सुनवाई होगी। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ED 10 दिनों की कस्टडी की मांग कोर्ट से कर सकती है।
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को ED राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है। अब थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होगी इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान ED 10 दिन की कस्टडी की डिमांड कोर्ट के सामने रख सकती है। यहाँ पीएमएलए अदालत में सुनवाई होगी।
Arrested Delhi CM Arvind Kejriwal produced before the court of Special Judge Kaveri Baweja in Rouse Avenue court https://t.co/FHG3j1qIN8
— ANI (@ANI) March 22, 2024
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को ED राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है। अब थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होगी इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान ED 10 दिन की कस्टडी की डिमांड कोर्ट के सामने रख सकती है। यहाँ पीएमएलए अदालत में सुनवाई होगी
सूत्रों के अनुसार आज दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट (PMLA) कोर्ट में अरविन्द केजरीवाल की पेश है इसके लिए ED की टीम उन्हें लेकर निकल चुकी है। सूत्रों के अनुसार मामले में ED की तरफ से रिमांड नोट तैयार किया जा चुका है।
#WATCH | Delhi | Enforcement Directorate takes arrested Delhi CM Arvind Kejriwal to present him before a special court at Rouse Avenue pic.twitter.com/gROXLeT0tm
— ANI (@ANI) March 22, 2024
केजरीवाल को लेकर अधिकारी ईडी दफ्तर से बाहर आ चुके हैं। इस मामले की सुनवाई 2 से ढाई बजे के बीच होने की बात कही जा रही है। इसको देखते हुए कोर्ट के आस-पास सुरक्षा कड़ी है थोड़ी ही देर में ED का काफिला अरविन्द केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगी। ED की और पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने के बाद ईडी उन्हें रिमांड के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। उन्होंने कहा की, उन्होंने ED को यह सलाह दी थी कि जब तक केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक उन्हें पेश न किया जाए लेकिन अब वे ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होंगे।