W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

मां के नाम पर कलंक! अपने ही प्रेमी से 12 साल की बेटी का कराया सालों तक रेप; अब कोर्ट ने सुनाई 180 साल की सजा

04:09 PM Nov 05, 2025 IST | Shivangi Shandilya
मां के नाम पर कलंक  अपने ही प्रेमी से 12 साल की बेटी का कराया सालों तक रेप  अब कोर्ट ने सुनाई 180 साल की सजा
Kerala Rape Case (credit-sm)
Advertisement

Kerala Rape Case: केरल में रिश्तों को तार-तार करदेने वाला मामला सामने आया है। एक मां ने अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है वह चर्चा में है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक माँ अपने बच्चों के लिए इतनी घटिया हरकतें कर सकती है। यहां एक ऐसी घटना के बारे में हम बताने जा रहे है जिसे पूरा पढ़कर आपका रूह कांप उठेगा। जी हां, अपने सही सुना। केरल में एक मां ने अपने ममता को ताख पर रखते हुए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 12 साल की बेटी की इज्जत लूटी।

Kerala News Hindi: क्या है पूरा मामला?

बता दें कि महिला ने अपनी 12 साल की बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने में अपने प्रेमी की मदद की थी। अब इस आरोप में कोर्ट ने दोनों को 180 साल की कठोर कैद और 11.7 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं इस जघन्य अपराध के लिए विशेष POSCO कोर्ट के न्यायधीश ने दोनों आरोपियों को POSCO , IPC और कई धाराओं में दोषी पाया। प्रत्येक अपराध के लिए 40-40 साल की सजा और 2-2 लाख रूपये का जुर्माना लगाया। अगर जुर्माने नहीं भरे तो इन्हें 20 माह के अंदर कैद किया जा सकता है।

Kerala Crime News: कई धाराओं में सुनाई गई सजा

Kerala Rape Case
Kerala Rape Case (credit-sm)

अदालत ने आदेश देते हुए आगे बताया कि यह सजा POSCO एक्ट की तहत किसी महिला को अब तक मिली सबसे कठोर सजा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला ने तिरुवनंतपुरम में अपने पति और बेटी के साथ रहते हुए आरोपी से दोस्ती की थी। बाद में महिला आरोपी के साथ मौका देखकर नौ दो ग्यारह हो गई. वह दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2021 तक पलक्कड़ और मलप्पुरम के रेंटेड घरों में रह रही थी। वहां अपनी बेटी को भी साथ रख रही थी।

कई महीनों तक किया बच्ची का रेप

Kerala Rape Case (credit-sm)
Kerala Rape Case (credit-sm)

इस दौरान, आरोपी युवक ने नाबालिग बच्ची के साथ महीनों तक रेप किया इसमें बच्ची की मां ने कथित रूप से इस काम में आरोपी युवक को सहयोग किया और मासूम को शराब पीने के लिए मजबूर किया. अभियोजकों ने कहा कि महिला ने लड़की को चुप रहने की धमकी भी दी और कहा कि उसके दिमाग में एक चिप लगी है और अगर उसने इसके बारे में बताया तो वे पता लगा लेंगे। अब अदालत ने 180 साल की सजा सुनाई है।

ये भी पढ़ें: मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होने दूंगी’, भतीजे की पत्नी बनने पर अड़ी शादीशुदा बुआ; मना करने पर करा दी हत्या

Advertisement
Author Image

Shivangi Shandilya

View all posts

Advertisement
Advertisement
×