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खरगोन हिंसा : अक्षय तृतीया, ईद के मौके पर कर्फ्यू में नहीं दी जाएगी ढील, इन कार्यों पर भी रहेगी रोक

प्रशासन ने फैसला लिया है कि, शहर में ईद-उल-फितर एवं अक्षय तृतीया त्योहारों के मद्देनजर 2 और 3 मई को कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी।

12:22 PM May 01, 2022 IST | Desk Team

प्रशासन ने फैसला लिया है कि, शहर में ईद-उल-फितर एवं अक्षय तृतीया त्योहारों के मद्देनजर 2 और 3 मई को कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद से प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा रखा है जिसमे हर रोज थोड़ी बहुत ढील दी जाती है। इस बीच प्रशासन ने फैसला लिया है कि, शहर में ईद-उल-फितर एवं अक्षय तृतीया त्योहारों के मद्देनजर 2 और 3 मई को कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि कर्फ्यू में रविवार (एक मई) सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ढील दी गई है और इस दौरान लोग इन त्योहारों के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ईद-उल-फितर का त्योहार 2 मई या 3 मई को चांद दिखने के आधार पर मनाया जाएगा, जबकि अक्षय तृतीया, जिसे नए उद्यमों, विवाहों और सोने जैसे महंगे निवेश की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है, 3 मई को मनाया जाएगा।
अक्षय तृतीया पर शहर में किसी भी विवाह समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी : जिलाधिकारी
इलाके में शांति समिति की बैठक के बाद खरगोन के अपर जिलाधिकारी सुमेर सिंह मुजाल्दा ने शनिवार रात संवाददाताओं को बताया, आगामी त्योहारों के मद्देनजर खरगोन शहर में 2 और 3 मई को कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि, अक्षय तृतीया पर शहर में किसी भी विवाह समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुजाल्दा ने बताया कि, कर्फ्यू में रविवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक नौ घंटे की ढील दी गई है और लोग रविवार शाम पांच बजे तक मिलने वाले इस ढील के दौरान शादी समारोहों में भाग लेने के लिए खरगोन शहर से बाहर जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से घर पर इन त्योहारों को मनाने का आग्रह किया।
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कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को पुलिस वाहन और अस्थाई जेल में बंद कर दिया जाएगा : पुलिस अधीक्षक
जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए विशेष पास जारी किए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने बताया, प्रशासन मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार इन फैसलों में बदलाव कर सकता है। वहीं, खरगोन के प्रभारी पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि, फिलहाल शहर में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस बल पूरी तरह से सतर्क है। अतरिक्त पुलिस बल बुलाया जा रहा है और कानून व्यवस्था को हर हाल में कायम रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि, कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को पुलिस वाहन और अस्थाई जेल में बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि, विभिन्न वर्गों के साथ बैठकों का दौर जारी है तथा सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।
यह था मामला
खरगोन शहर में 10 अप्रैल को रामनवमी की शोभायात्रा पर कथित पथराव के बाद आगजनी की घटनाएं हुई थी, जिसमें दुकानों, घरों एवं वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 14 अप्रैल से स्थानीय प्रशासन कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दे रहा है। जिलाधिकारी मुजाल्दा ने कहा कि, कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान कृषि मंडी, दूध, सब्जियां एवं दवाओं की दुकानों सहित अन्य दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि यह छूट धारदार हथियार जैसे चाकू-छूरी, हसिया, दराती, फाल्या की दुकानों, धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और मिट्टी के तेल की दुकानों पर लागू नहीं होगी।

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