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Kisan Nidhi Yojana: उत्तर प्रदेश के 21 लाख किसान लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य, होगी वसूली

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि पीएम किसान निधि योजना के तहत 21 लाख किसानों को लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य पाया गया है।

11:53 AM Sep 08, 2022 IST | Desk Team

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि पीएम किसान निधि योजना के तहत 21 लाख किसानों को लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य पाया गया है।

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि पीएम किसान निधि योजना के तहत 21 लाख किसानों को लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य पाया गया है। उनके बैंक खातों में पहले से ट्रांसफर पैसों को नियमानुसार रिकवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘अयोग्य लिस्ट में वे किसान हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है या पति-पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं।’
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किसानों को किश्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता मिलती है
वही, मंत्री ने किसानों से भी अपील की है कि वे पीएम-किसान निधि के तहत 12वीं किस्त पाने के पात्र होने के लिए अपने सभी जमीनों के दस्तावेजों को 9 सितंबर तक कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दें। उन्होंने कहा कि केंद्र 12वीं किस्त किसी भी दिन जारी कर सकता है, लेकिन इसका लाभ केवल उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने 9 सितंबर तक अपना सत्यापित जमीनों के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किया होगा।
बता दें, मंत्री ने कहा कि कृषि और राजस्व विभाग तेजी से दस्तावेजों के सत्यापन पर काम कर रहे हैं। 1.62 किसानों के 1.51 करोड़ का डेटा पहले ही अपडेट किया जा चुका है। बाकि (लगभग) 11 लाख किसानों के डेटा का सत्यापन किया जा रहा है। योजना के तहत, पात्र किसानों को तीन समान किश्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता मिलती है।
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