जानें वे 6 कानूनी अधिकार, जिनके हनन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं
भारत के संविधान ने हर भारतीय को कुछ अधिकार दिए हैं जिनको रोक नहीं सकता
संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35 तक) में मौलिक अधिकारों का विवरण है।
समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा।
स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के छह अधिकारों की गारंटी देता है
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
यह अधिकार, व्यक्तियों को जबरन श्रम, मानव तस्करी, और बाल शोषण जैसी प्रथाओं से बचाता है
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका मतलब है कि यहां कोई राज्य धर्म नहीं है
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार की गारंटी देता है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसे संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा था