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जानें क्या है विवाद से विश्वास स्कीम

07:39 AM Nov 13, 2024 IST | Aastha Paswan

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विवाद समाधान का मौकाः यह स्कीम टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स से जुड़े पुराने मामलों का निपटारा करने का एक बार का मौका देती है.

सरकारी सहूलियतेंः इसमें सरकार टैक्सपेयर्स को पेनल्टी और बकाया टैक्स पर ब्याज में छूट देती है, जिससे वे एकमुश्त पेमेंट कर सकते हैं.

धारा-89 के तहत लॉन्चः इनकम टैक्स विभाग ने इस स्कीम को आयकर कानून की धारा-89 के तहत 15 अक्तूबर 2024 के सर्कुलर के अनुसार लॉन्च किया है.

22 जुलाई 2024 की शर्त: जिन मामलों में ‘रिट पिटीशन’ या ‘स्पेशल लीव पिटीशन’ 22 जुलाई 2024 से पहले किसी अपीलीय फोरम में लंबित हैं, वे इस स्कीम के तहत समाधान के योग्य हैं.

डीआरपी के लंबित मामलेः अगर किसी टैक्सपेयर का मामला डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन पैनल (DRP) के पास लंबित है और कोई निर्णय नहीं आया है, तो उसे इस स्कीम में शामिल किया जा सकता है.

असेसमेंट लंबितः ऐसे मामले जहां DRP ने धारा-144C(5) के तहत निर्देश जारी किए हैं, लेकिन असेसमेंट ऑफिसर ने 22 जुलाई 2024 से पहले असेसमेंट पूरा नहीं किया, वे भी योग्य हैं.

धारा-264 की समीक्षाः जिन टैक्सपेयर्स ने धारा-264 के तहत समीक्षा एप्लीकेशन दाखिल की है और यह 22 जुलाई 2024 तक लंबित रही, उन्हें भी इस स्कीम का लाभ मिल सकता है.

एकमुश्त पेमेंटः स्कीम के तहत करदाताओं को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा, जिसके बदले पेनल्टी और ब्याज की छूट मिलेगी.

समय की पाबंदीः स्कीम का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को तय समय सीमा के भीतर आवेदन और भुगतान प्रक्रिया को पूरा करना होगा.

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