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जानिए कहाँ बदल गए गोल्ड खरीदने के नियम ?

09:22 AM Nov 17, 2024 IST | Samiksha Somvanshi

सरकार ने देश में बिना हॉलमार्किंग वाले गहनों पर रोक लगाना शुरु कर दिया है। सरकार ने कहा कि 18 और जिलों में बिना हॉलमार्किंग वाला गोल्ड नहीं बिकेंगे।

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यह नियम 23 जून 2021 में ही बना दिया गया था, लेकिन इसे फेज में लागू किया जा रहा है। यह कदम सरकार ने जनता को मिलावटी सोने से बचाने के लिए उठाया है।

उन 18 जिलों में आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, उत्तराखंड शामिल हैं. इसी के साथ ये नियम अब तक देश के 361 जिलों में लागू हो चुका है।

23 जून 2021 से अब तक 40 करोड़ से ज्यादा सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग हो चुकी है। यह ग्राहकों कि भलाई के लिए बड़ा कदम है।

पहले 34,647 ज्वैलर्स रजिस्टर्ड थे, अब यह संख्या बढ़कर 1,94,039 हो गई है। यह नियम तेजी से अपनाया जा रहा है।

देश में हॉलमार्किंग सेंटर्स की संख्या 945 से बढ़कर 1,622 हो गई है। इससे कस्टमर्स को गहनों की क्वालिटी इंश्योर होगी।

BIS केयर ऐप के जरिए आप गहनों की हॉलमार्किंग की जांच कर सकते हैं, जिससे यह आपको क्वालिटी की गारंटी देता है।

तो अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे है तो इन नियमों का ध्यान रख कर ही खरीदें।

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