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तीसरे समन के बाद भी पेश नहीं हुए Kunal Kamra, माफी मांगने से किया इनकार

12:27 PM Apr 05, 2025 IST | Arpita Singh

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई की खार पुलिस ने तीसरा समन भेजा है और शनिवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। इससे पहले दो समन के बावजूद कामरा हाजिर नहीं हुए थे। कामरा ने इंस्टाग्राम पर हैबिटेट क्लब में हुई तोड़फोड़ की निंदा की और माफी मांगने से इनकार कर दिया।

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को मुंबई की खार पुलिस ने उन्हें तीसरा समन भेजा और शनिवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन ने कुणाल कामरा को इसके पहले दो समन जारी कर पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन कामरा हाजिर नहीं हुए। 27 मार्च को पुलिस ने कुणाल कामरा को समन भेजकर 31 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि, वह हाजिर नहीं हुए। खार पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक, कुणाल कामरा वकील के जरिए पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। समन जारी होने पर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा था। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था, जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी किया और 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा।

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खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष पेश न होने के मामले में कामरा ने 25 मार्च को फोन पर न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बताया कि वह अभी मुंबई से बाहर हैं, इस वजह से वह पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि मुंबई आकर पुलिस के सामने पेश होने के लिए उन्हें एक सप्ताह का समय चाहिए। कुणाल कामरा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर हैबिटेट क्लब में हुई तोड़फोड़ की निंदा की और कहा कि वह अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे। कॉमेडियन को मद्रास हाई कोर्ट ने एक अप्रैल को अंतरिम अग्रिम जमानत दी। अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ सात अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी है।

कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास का हवाला देते हुए अंतरराज्यीय जमानत मांगी थी। कामरा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि वह फरवरी 2021 से तमिलनाडु से मुंबई चले गए। वह तमिलनाडु के निवासी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुंबई में किए हालिया प्रदर्शन के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं और मामले को लेकर उन्हें चिंता है कि मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उल्लेखनीय है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने 23 मार्च की रात मुंबई के उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की, जहां कॉमेडियन का शो रिकॉर्ड किया गया था। कामरा पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बिना नाम लिए विवादित टिप्पणी का आरोप है। कामरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पैरोडी सॉन्ग अपलोड किया था, जिसमें ‘गद्दार’ शब्द का इस्तेमाल किया गया था।

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