Lalu Yadav की मुश्किलें बढ़ीं! सीवान कोर्ट ने जारी किया इश्तेहार
लालू यादव को सीवान कोर्ट से बड़ा झटका, इश्तेहार जारी
बिहार चुनाव से पहले लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीवान कोर्ट ने उनके खिलाफ इश्तेहार जारी किया है। 2011 के मामले में, आरोप है कि लालू ने धारा 144 के बावजूद प्रचार किया था। कोर्ट ने सुनवाई में पेश न होने के कारण इश्तेहार जारी किया, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
बिहार में इस साल चुनाव होना है। चुनाव से पहले ही सियासी गलियारों में भूचाल मचना शुरू हो गया है। इसी बीच राजद चीफ लालू यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सीवान की एक अदालत ने पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इश्तेहार जारी की है। एक पुराने मामले में अदालत ने उन्हें समय पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि लालू पिछली कई सुनवाई में अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसके चलते अदालत ने उनके खिलाफ इश्तेहार जारी की है।
दरअसल मामला 2011 का है। आरोप है कि लालू ने अपने सहयोगियों के साथ धारा 144 लागू होने के बावजूद इलाके में प्रचार किया था। जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में 2011 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें लालू यादव की पार्टी से आरजेडी उम्मीदवार परमेश्वर राय चुनाव लड़ रहे थे। इसी दौरान चुनाव प्रचार के दौरान उन पर आचार संहिता की धारा 144-188 लागू हो गई थी। इसके तहत 2011 में तत्कालीन सीओ ने फ्लाइंग स्क्वायड प्रभारी के माध्यम से लाउडस्पीकर एक्ट को लेकर आचार संहिता उल्लंघन कोलाहल निवारण यंत्र अधिनियम 9 के तहत थाने में केस दर्ज कराया था।
एसीजेएम 1, एमपी, एमएलए कोर्ट में 14 साल तक यह मामला चलने के बाद आज एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा लालू यादव के खिलाफ इश्तेहार जारी किया गया है। इश्तेहार में लालू प्रसाद यादव के गांव फुलवरिया का पता है, जहां अब इश्तेहार चिपकाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव हमेशा सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होते थे, जिसके चलते कोर्ट ने पहले समन जारी किया, फिर वारंट और अब इश्तेहार जारी किया गया है। लालू के खिलाफ जारी इश्तेहार चर्चा का विषय बन गया है।
परमेश्वर राय लालू यादव की पार्टी आरजेडी से उम्मीदवार थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है. इस मामले में सिर्फ़ लालू यादव ही जीवित हैं, जिनके खिलाफ आज माननीय कोर्ट ने इश्तेहार जारी किया है. अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि यह पूरी तरह से जमानती धारा है. उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. आपको बता दें कि अगर इस बीच लालू यादव कोर्ट में पेश होते तो यह जमानती धारा होती. लेकिन अब लालू यादव को सीवान कोर्ट में आना होगा. ऐसे में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि माननीय कोर्ट का क्या आदेश होगा.
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