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नोएडा में 30 करोड़ की भूमि अतिक्रमण मुक्त, अवैध कॉलोनी ध्वस्त

औद्योगिक भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का खुलासा

06:17 AM May 15, 2025 IST | Rahul Kumar Rawat

औद्योगिक भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का खुलासा

नोएडा में 30 करोड़ की भूमि अतिक्रमण मुक्त  अवैध कॉलोनी ध्वस्त

नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-81 में सैमसंग के पीछे अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की। लगभग 10,000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है। इस भूमि का औद्योगिक उपयोग है, जिसे कुछ भूमाफिया गैरकानूनी रूप से विकसित कर रहे थे। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वर्क सर्किल-7 की टीम ने सेक्टर-81 स्थित सैमसंग कंपनी के पीछे, ग्राम सलारपुर में प्राधिकरण की अधिसूचित व अर्जित भूमि पर अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह भूमि खसरा संख्याएं 244 व 245 के अंतर्गत आती है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 30 करोड़ रुपए आंकी गई है।

उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि का भू-उपयोग ‘औद्योगिक’ श्रेणी में आता है, जिसे नियोजन के तहत औद्योगिक विकास के लिए संरक्षित किया गया है। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, कुछ भूमाफिया तत्व इस भूमि पर गैरकानूनी रूप से प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे थे। इस गंभीर उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण ने न केवल कॉलोनी को ध्वस्त किया, बल्कि दोषियों के विरुद्ध संबंधित थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे इस प्रकार के अवैध लेनदेन से बचें और भू-माफियाओं के बहकावे में आकर कोई भी जमीन न खरीदें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य केवल प्राधिकरण के नियोजन एवं स्वीकृत नक्शों के अनुरूप ही किया जा सकता है। जनसामान्य को सलाह दी गई है कि किसी भी भूमि की खरीद-फरोख्त से पहले प्राधिकरण से वैधता की पुष्टि अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी समस्या से बचा जा सके। प्राधिकरण ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाता रहेगा।

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Rahul Kumar Rawat

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