ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, देरी से जुर्माना और फायदे से हाथ धोना पड़ेगा
आखिरी तारीख के बाद ITR फाइलिंग पर आर्थिक दंड
ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। देरी से जुर्माना और फायदे से हाथ धोना पड़ेगा। पैन और आधार लिंक होना अनिवार्य है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन के अनुसार, पैन इनएक्टिव होने पर ₹1,000 शुल्क के साथ लिंक करना होगा। समय पर ITR फाइल करने से नोटिस से राहत और नुकसान कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। टैक्स एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं कि अगर आपने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें। ITR फाइल करने के लिए पैन और आधार लिंक होना अनिवार्य है। यदि ये लिंक नहीं हैं तो आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है, जिससे रिटर्न फाइल करना संभव नहीं होगा।चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन (इंदौर) के अनुसार, जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं है, उनका पैन इनएक्टिव हो जाता है। इसे फिर से एक्टिव करने के लिए 1,000 रुपए शुल्क के साथ लिंक करना होगा। यह प्रक्रिया आप आधार केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर या खुद इनकम टैक्स वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।
किन लोगों के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है
निम्नलिखित स्थितियों में ITR फाइल करना जरूरी है:
सालाना इनकम ₹2.5 लाख से ज्यादा हो
विदेश में संपत्ति हो
एक वित्त वर्ष में यात्रा पर ₹2 लाख से ज्यादा खर्च किया हो
सालाना बिजली बिल ₹1 लाख से ज्यादा आया हो
व्यवसाय से सालाना आय ₹10 लाख से ज्यादा हो
कुल बिक्री ₹60 लाख से अधिक हो
टैक्स डिडक्शन ₹25,000 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000) से अधिक हो
सेविंग अकाउंट में ₹50 लाख से ज्यादा जमा हो
करंट अकाउंट में ₹1 करोड़ से ज्यादा राशि हो
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ITR समय पर फाइल करने के 4 बड़े फायदे
जुर्माने से बचाव:
31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर आय के अनुसार ₹1,000 से ₹5,000 तक लेट फीस देनी पड़ती है।नोटिस से राहत:
ITR फाइल न करने पर आयकर विभाग अन्य स्रोतों से जानकारी लेकर नोटिस भेज सकता है। समय पर रिटर्न दाखिल कर इस झंझट से बचा जा सकता है।ब्याज पर बचत:
टैक्स का 90% से कम भुगतान करने पर सेक्शन 234B के तहत हर महीने 1% ब्याज देना होता है। समय पर रिटर्न दाखिल कर यह ब्याज बचाया जा सकता है।नुकसान कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे:
समय पर ITR फाइल करने पर शेयर बाजार या किसी अन्य स्रोत से हुए नुकसान को अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और भविष्य में टैक्स बचाया जा सकता है। देर से फाइल करने पर यह फायदा नहीं मिलेगा।