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Leaked Videos: ईडी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई से जुड़ी सत्येंद्र जैन की याचिका पर मंगलवार को होगी सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत जेल में बंद सत्येंद्र जैन की उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी, जिसमें उनकी जेल की कोठरी का सीसीटीवी फुटेज मीडिया में कथित रूप से लीक करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

07:22 PM Nov 21, 2022 IST | Desk Team

दिल्ली की एक अदालत जेल में बंद सत्येंद्र जैन की उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी, जिसमें उनकी जेल की कोठरी का सीसीटीवी फुटेज मीडिया में कथित रूप से लीक करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

leaked videos  ईडी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई से जुड़ी सत्येंद्र जैन की याचिका पर मंगलवार को होगी सुनवाई
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दिल्ली की एक अदालत जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी, जिसमें उनकी जेल की कोठरी का सीसीटीवी फुटेज मीडिया में कथित रूप से लीक करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी थी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
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विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने शनिवार को जांच एजेंसी को निर्देश दिया था कि वह जैन की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ईडी ने अदालत को शपथपत्र देने के बावजूद तिहाड़ जेल के अंदर से सीसीटीवी फुटेज को लीक किया।आप को शनिवार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि वीडियो में जैन को अपनी जेल की कोठरी में कथित रूप से मालिश कराते और आगंतुकों से मिलते दिखाया गया है।इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस ने जैन को बर्खास्त करने और जेल नियमों के उल्लंघन को लेकर एजेंसियों से जांच कराने की मांग की है।
ईडी ने भी इसके पहले जमानत पर सुनवाई के दौरान जैन पर आरोप लगाया था कि वे जेल के अंदर विशेष सुविधा हासिल कर रहे हैं। इसके बाद अदालत ने ईडी और जैन के कानूनी दल को इस संबंध में हलफनामे की किसी सामग्री और वीडियो को लीक नहीं करने का आदेश दिया था और दोनों पक्षों से इस बाबत शपथ पत्र भी लिया था।हालांकि, अदालत ने मीडिया पर पाबंदी लगाने या उसे कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने गत 17 नवंबर को जैन और दो अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया था।केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर संघीय जांच एजेंसी ने जैन को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
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