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दिल्ली में बिजली, पानी और बस यात्रा को लेकर उपराज्यपाल बोले - जारी रहेगी सब्सिडी, नहीं पड़ेगा किसी योजना पर कोई असर

12:25 AM Apr 14, 2024 IST | Shera Rajput

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा है कि दिल्ली सरकार की कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं होगी। लोगों को ऐसी अफवाहों और राजनीतिक लाभ पाने के उद्देश्य से दिए जा रहे बयानों से बचना चाहिए। ये योजनाएं भारत सरकार और उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित बजट का हिस्सा हैं, ये किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की नहीं हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना
उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा की एक विशेष राजनीतिक पार्टी के सदस्य और मंत्री भ्रम पैदा करने के लिए जानबूझकर झूठे और भ्रामक बयान दे रहे हैं।
उनके मुताबिक, इन बयानों में प्रचार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा से संबंधित योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा।
सब्सिडी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा - वी.के. सक्सेना
इन अफवाहों को देखते हुए वी.के. सक्सेना ने दिल्ली के लोगों को आश्‍वस्त किया है कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली किसी भी तरह की सब्सिडी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा।
योजनाओं के लिए पैसे किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खाते से नहीं आते - सक्सेना
उन्होंने जोर देकर कहा है कि इन योजनाओं के लिए पैसे किसी किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खाते से नहीं आते हैं, बल्कि दिल्ली की समेकित निधि से इनका खर्च वहन किया जाता है। समेकित निधि में पैसा दिल्ली सरकार को कर देने वाले लोगों से आता है।
सभी सब्सिडी योजनाएं सरकार की हैं - उपराज्यपाल
उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी सब्सिडी योजनाएं सरकार की हैं और किसी भी पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति द्वारा न तो संचालित है और न ही उस पर निर्भर हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति के जेल में होने के कारण किसी योजना के प्रभावित होने का सवाल ही नहीं उठता। इन योजनाओं का बजट में आवंटन होता है, जिसे भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है।
न्यायसम्मत तरीके से जेल जाने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना को प्रभावित नहीं करता है - सक्सेना
सक्सेना ने कहा कि न्यायसम्मत तरीके से जेल जाने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना को प्रभावित नहीं करता है, खासकर वे योजनाएं, जो विधानसभा द्वारा पेश और पारित किए जाने से पहले भारत सरकार और स्वयं उपराज्यपाल द्वारा विधिवत मंजूर की जाती हैं।

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