मध्य प्रदेश: भोपाल पुलिस कमिश्नर का एक्शन, चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाया
भोपाल पुलिस का ऐलान, पतंगबाजी में चीनी मांझे का उपयोग अब गैरकानूनी
भोपाल पुलिस आयुक्त (CP) ने भोपाल शहर (महानगर) की सीमा के भीतर लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।
सीपी हरिनारायणचारी मिश्रा ने शुक्रवार को इसके लिए एक आदेश जारी किया और कहा कि आम जनता के स्वास्थ्य पर पतंग उड़ाने में चीनी मांझे के इस्तेमाल के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने और आम जनता के जीवन के लिए आसन्न खतरे को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत एकतरफा निर्णय लिया गया है।
चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाया
भोपाल नगरीय क्षेत्र में यह संज्ञान में लाया गया है कि पतंगबाजी में चाइनीज मांझे के उपयोग से पक्षियों और आम जनता को हानि हो रही है। कई बार मांझे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस मांझे से पतंग उड़ाते समय कई बार पैदल यात्री और दोपहिया वाहन चालक भी घायल हो जाते हैं। इन दुर्घटनाओं का कारण इन धागों की मजबूती और इस पर चढ़ा कांच का पाउडर है तथा पतंगबाजी में इस मांझे के उपयोग से पशु-पक्षियों और आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
जनता के जीवन को है खतरा
आदेश में कहा गया है कि पतंगबाजी में खतरनाक चाइनीज मांझे के उपयोग को रोकने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाने की तत्काल आवश्यकता है। अत: आम जनता के स्वास्थ्य पर चाइनीज मांझे के उपयोग के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने और भोपाल शहर (महानगर) की सीमा में आम जनता के जीवन को आसन्न खतरे से बचाने के लिए पतंगबाजी में चाइनीज मांझे के उपयोग, विक्रय और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में आगे कहा गया है कि चूंकि आम जनता की सुविधा के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक हो गया था।
BNSS 2023 की धारा 163 (2) लागू
समयाभाव के कारण BNSS 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एकतरफा आदेश पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति, संस्था या पक्ष आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहता है तो उसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष विधिक रूप से आवेदन करने का अधिकार होगा। जिस पर उचित सुनवाई और विचार के बाद उचित आदेश पारित किए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि यह आदेश 6 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यदि बीच में वापस नहीं लिया जाता है तो अगले दो महीने तक लागू रहेगा। आदेश या आदेश के किसी भी भाग का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 223 के साथ-साथ अन्य कृत्यों के तहत दंडनीय अपराध है।
(News Agency)