महाकुंभ 2025: गंगा में प्रदूषण पर NGT ने यूपी सरकार को लगाई फटकार
महाकुंभ 2025: गंगा में खुले में शौच पर NGT सख्त
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2025 के महाकुंभ मेले में अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के कारण गंगा नदी के किनारे खुले में शौच की समस्या उत्पन्न हुई है। इस बीच अपने अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली न्यायाधिकरण की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता निपुण भूषण ने याचिका के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से 10 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा मांगा है, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य कुंभ मेला स्थल पर खराब स्वच्छता प्रावधानों के कारण बड़े पैमाने पर प्रदूषण को रोकने में विफल रहा है।के फैसले की भी आलोचना की।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण कई व्यक्ति और परिवार गंगा नदी के किनारे खुले में शौच करने को मजबूर हैं। अपने दावे के समर्थन में भूषण ने सबूत के तौर पर वीडियो पेश किए हैं। इसके अलावा याचिका में नवंबर 2024 के जल गुणवत्ता परीक्षण का संदर्भ दिया गया है, जिसमें संगम के निचले हिस्से में फेकल कोलीफॉर्म का स्तर 3,300 एमपीएन (सबसे संभावित संख्या) प्रति 100 मिलीलीटर दर्ज किया गया था, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा स्थापित 2,500 एमपीएन/100 मिलीलीटर की अनुमेय सीमा को पार कर गया था।
याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रदूषण का यह स्तर गंगा में पवित्र डुबकी लगाने वाले लाखों भक्तों के लिए हैजा, हेपेटाइटिस ए और पोलियो जैसी बीमारियों का खतरा पैदा करता है। आवेदन में आगे दावा किया गया है कि राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 48ए के तहत अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया है, जो पर्यावरण के संरक्षण और सुधार को अनिवार्य करता है।
बड़े पैमाने पर खुले में शौच की अनुमति देना और प्रदूषण को रोकने में विफल रहना इस संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन है। जैव-शौचालय की स्थापना के संबंध में आधिकारिक आश्वासन के बावजूद, याचिका में आरोप लगाया गया है कि हजारों तीर्थयात्रियों को अभी भी स्वच्छ या कार्यात्मक सुविधाओं तक पहुंच की कमी है और वे खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं।