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Maharashtra: मानहानि मामले में नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी
10:08 AM Nov 22, 2023 IST | Jyoti kumari
Maharashtra: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई मानहानि शिकायत के संबंध में मंगलवार को भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 दिसंबर तय की है। मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया, क्योंकि राणे उसके सामने पेश होने में विफल रहे। अदालत ने पिछले महीने राणे को समन जारी कर उसे उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।
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HIGHLIGHTS POINTS:
- संजय राउत ने नितेश राणे के खिलाफ दर्ज किया था मानहानि केस
- कोर्ट ने 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया
- नितेश राणे ने संजय राउत को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान
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जानिए क्या है पूरा मामला
इस साल मई में, राणे ने कथित तौर पर राउत को एक "सांप" के रूप में संदर्भित किया था जो 10 जून, 2023 तक उद्धव ठाकरे को छोड़ देगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएगा। अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए नितेश राणे ने कहा, यह आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला है। संजय राउत 10 जून को एनसीपी में शामिल होंगे। राणे ने आगे दावा किया कि संजय राउत अजित पवार के विरोधी हैं और अगर अजित पवार पार्टी छोड़ेंगे तो वह एनसीपी में शामिल हो जायेंगे।
संजय राऊत को लेकर लगाए ये आरोप
उन्होंने आगे कहा, मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संजय राऊत शरद पवार के पीछे पड़े हैं क्योंकि वह जल्द ही एनसीपी में शामिल होने वाले हैं और इसलिए जल्दबाजी में ऐसा कर रहे हैं। संजय राऊत ने हमेशा अजित पवार का विरोध किया है। इसलिए उनकी बस एक ही शर्त है कि अजित पवार चले जाएं पार्टी, वह राकांपा में शामिल होंगे। गौरतलब है कि 10 जून को एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस है, जब राणे का दावा किया गया तो शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी दोनों ने तुरंत इसे खारिज कर दिया था।
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