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महाराष्ट्र संकट : बागी गुट में आगे की रणनीति पर चर्चा, एकनाथ शिंदे ने 2 बजे बुलाई बैठक

उद्धव ठाकरे को मात देने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए बागी नेता एकनाथ शिंदे ने आज दोपहर 2 बजे गुवाहाटी के होटल में बैठक बुलाई है।

11:00 AM Jun 27, 2022 IST | Desk Team

उद्धव ठाकरे को मात देने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए बागी नेता एकनाथ शिंदे ने आज दोपहर 2 बजे गुवाहाटी के होटल में बैठक बुलाई है।

महाराष्ट्र संकट   बागी गुट में आगे की रणनीति पर चर्चा  एकनाथ शिंदे ने 2 बजे बुलाई बैठक
महाराष्ट्र में जारी सियासी लड़ाई का अंत नजर नहीं आ रहा। शिवसेना के बागी गुट का नेतृत्व कर रहे एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। वहीं उद्धव ठाकरे को मात देने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए बागी नेता एकनाथ शिंदे ने आज दोपहर 2 बजे गुवाहाटी के होटल में बैठक बुलाई है।
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वहीं मुंबई में शिवसेना ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। शिवसेना भवन में पदाधिकारियों की इस बैठक के बाद शिवसेना का क्या स्टैंड होगा उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में संगठन को बचाने को लेकर कुछ बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज फिर से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ मुलाकात कर सकते हैं।
बागियों की याचिका पर SC में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आज बागी नेता एकनाथ शिंदे और विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्हें महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस और शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भरत गोगवाली के नेतृत्व में बागी विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
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शिंदे का दावा है कि उन्हें पार्टी के दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के विरोध में शिंदे और बागी विधायकों के राज्य छोड़ने के बाद महाराष्ट्र राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। बागी विधायक पिछले कुछ दिनों से असम के गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं।

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डिप्टी स्पीकर ने ठाकरे की टीम की अयोग्यता याचिका पर 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था। शिंदे का दावा है कि डिप्टी स्पीकर के कार्यों से पता चलता है कि वह महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के साथ है। शिंदे की याचिका में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) का पूरी तरह से उल्लंघन है, साथ ही चौधरी को शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता देने में डिप्टी स्पीकर की अवैध और असंवैधानिक कार्रवाई है।
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