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महाराष्ट्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए आवास प्रमाणपत्र की आवश्यकता खत्म की

महाराष्ट्र सरकार ने अन्य राज्यों के रेहड़ी पटरीवालों के लिए यह शर्त खत्म कर दी है कि उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवास प्रमाणपत्र दिखाना होगा और मतदाता के रूप में मतदाता सूची में पंजीकरण कराना होगा।

10:54 PM Dec 14, 2022 IST | Shera Rajput

महाराष्ट्र सरकार ने अन्य राज्यों के रेहड़ी पटरीवालों के लिए यह शर्त खत्म कर दी है कि उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवास प्रमाणपत्र दिखाना होगा और मतदाता के रूप में मतदाता सूची में पंजीकरण कराना होगा।

महाराष्ट्र सरकार ने अन्य राज्यों के रेहड़ी पटरीवालों के लिए यह शर्त खत्म कर दी है कि उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवास प्रमाणपत्र दिखाना होगा और मतदाता के रूप में मतदाता सूची में पंजीकरण कराना होगा।
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यह फैसला बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव (बीएमसी) के चुनाव से पहले आया है। इससे यहां शिवसेना में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले धड़े और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उत्तर भारतीय मतदाताओं को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।
शिंदे की अगुवाई वाले शहरी विकास विभाग ने सोमवार को एक आदेश जारी कर आवास प्रमाण पत्र की शर्त खत्म कर दी। आवास प्रमाण पत्र पाने के लिए किसी व्यक्ति का कम से कम 15 सालों से महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
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