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Maharashtra News: नारायण राणे के खिलाफ 'कारण बताओ' नोटिस जारी,मुंबई स्थित बंगले को लेकर मांगा जवाब

मीड़िया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ट नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को Coastal Regulatory Zone (CRZ) मानदंडों के कथित उल्लंघन के मामले में ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया है..

02:43 PM May 31, 2022 IST | Desk Team

मीड़िया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ट नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को Coastal Regulatory Zone (CRZ) मानदंडों के कथित उल्लंघन के मामले में ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया है..

मीड़िया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ट नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को Coastal Regulatory Zone (CRZ) मानदंडों के कथित उल्लंघन के मामले में ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया है। उनके जुहू इलाके में स्थित बंगले को लेकर ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले, नगर निकाय ने कथित रूप से अनधिकृत निर्माण के मामले में राणे के ‘अधीश’ बंगले को लेकर भी उनहें नोटिस जारी किया था। 
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समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पेश होने को कहा गया
जिला स्तरीय तटीय प्रबंधन समिति द्वारा 24 मई को जारी हालिया नोटिस में M/s Artline Properties Pvt Ltd’’ को 10 जून को पूर्वाह्न 11 बजे जिलाधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पेश होने को कहा गया है।  नोटिस में यह बताने को कहा गया है, ‘‘इस उक्त निर्माण को स्वीकृत FSI (तल क्षेत्र सूचकांक, Floor Area Index ) से अधिक और अनधिकृत निर्माण करके 11 जुलाई, 2007 के CRZ NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र, No Objection Certificate) का उल्लंघन क्यों नहीं माना जाना चाहिए।’’  यह नोटिस महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) के सचिव और पर्यावरण निदेशक से की गई शिकायत के आधार पर और CRZ मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए जारी किया गया है। 
निधि चौधरी ने  कहा
उल्लेखनीय है कि ‘’Artline Properties Pvt Ltd’ का एक अन्य कंपनी में विलय हो गया है, जिसमें राणे और उनके परिवार के शेयर हैं।  मुंबई उपनगर जिलाधिकारी और District Level Coastal Zone Management Authority (DCZMA) की अध्यक्ष निधि चौधरी ने  कहा, ‘DCZMA ने MCZMA से मिली एक रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उक्त बंगले को FSi एक के लिए CRZ अनुमति मिली है, लेकिन यह निर्माण उक्त अनुमति से अधिक है।’’ 
नोटिस में कहा गया है, ‘‘यदि आप अनुपस्थित रहते हैं और कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो समिति यह मान लेगी कि आपको इस मामले पर कुछ नहीं कहना है और वह इस मामले में उचित निर्णय लेने या कदम उठाने के लिए आगे बढ़ेगी।’’’ 
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