Maharashtra Politics : शिंदे गुट के 16 विधायकों के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। उद्धव ठाकरे की तरफ से दायर में शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।
09:50 AM Jul 11, 2022 IST | Desk Team
महाराष्ट्र की सियासत में बीते दिनों से जारी घमासान सुप्रीम कोर्ट के आज आने वाले फैसले के बाद थमने के आसार हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। उद्धव ठाकरे की तरफ से दायर में शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।
दरअसल, महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना बागी गुट के 16 विधायकों को अयोग्यता के नोटिस दी थी जिसके खिलाफ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने बागी गुट को राहत देते हुए डिप्टी स्पीकर की नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी थी।
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याचिका के बाद अगस्त महीने की शुरुआत से अब तक उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। कोर्ट ने ये कहकर सुनवाई टाल दी थी कि महाराष्ट्र से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग
याजिका में एकनाथ शिंदे, भरतशेट गोगावले, संदिपानराव भुमरे, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, बालाजी किणीकर, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवणे, चिमणराव पाटिल, रमेश बोरनारे, संजय रायमूलकर और बालाजी कल्याणकर, को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है।
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