टॉप न्यूज़भारतविश्वराज्यबिजनस
खेल | क्रिकेटअन्य खेल
बॉलीवुड केसरीराशिफलSarkari Yojanaहेल्थ & लाइफस्टाइलtravelवाइरल न्यूजटेक & ऑटोगैजेटवास्तु शस्त्रएक्सपलाइनेर
Advertisement

आत्महत्या नहीं, हत्या थी सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत, तांत्रिक ने एक-एक कर सबको पिलाई थी चाय

सांगली में 20 जून को म्हैसल गांव में एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित दोनों भाइयों के घरों में परिवार के सदस्यों के 9 शव मिले थे। इनमें एक शिक्षक और दूसरा पशु चिकित्सक था।

11:05 AM Jun 28, 2022 IST | Desk Team

सांगली में 20 जून को म्हैसल गांव में एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित दोनों भाइयों के घरों में परिवार के सदस्यों के 9 शव मिले थे। इनमें एक शिक्षक और दूसरा पशु चिकित्सक था।

महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत को लेकर हुए नए खुलासे ने हडकंप मचा दिया है। पुलिस जांच के मुताबिक, दो भाइयों के परिवार के नौ सदस्यों को एक तांत्रिक और उसके ड्राइवर ने कथित तौर पर जहर देकर मार डाला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
Advertisement
पहले इस मामले को आत्महत्या का केस माना जा रहा था। 20 जून को म्हैसल गांव में एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित दोनों भाइयों के घरों में परिवार के सदस्यों के 9 शव मिले थे। इनमें एक शिक्षक और दूसरा पशु चिकित्सक था। शुरुआती जांच में इसे कर्ज में डूबे होने की वजह से आत्महत्या किये जाने का माना जा रहा था।
खजाने के लिए तंत्र-मंत्र
शुरुआती जांच के अनुसार, मुख्य आरोपी अब्बास मोहम्मद अली बागवान 19 जून को अपने ड्राइवर धीरज चंद्रकांत सुरवशे के साथ म्हैसल गांव में वनमोरे बंधुओं के घर पहुंचा, जहां तांत्रिक ने छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए तंत्र-मंत्र की क्रिया शुरू की। 
इस दौरान उसने परिवार के सदस्यों को उनके घरों की छत पर भेजा, फिर उन्हें एक-एक करके नीचे बुलाया और चाय पीने के लिए कहा, जिसमें पहले से कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। अंदेशा जताया जा रहा है कि इस पेय को पीने के बाद वनमोरे परिवार के लोगों ने बेहोशी के बाद दम तोड़ दिया।
तांत्रिक सहित दो गिरफ्तार
पुलिस महानिरीक्षक (कोल्हापुर रेंज) मनोज कुमार लोहिया ने कहा, ‘‘हमने एक तांत्रिक और उसके चालक को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि दोनों ने कथित तौर पर परिवार के नौ सदस्यों को जहर देकर उनकी जान ली।’’ एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
Advertisement
Next Article