Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड के मुख्य आरोपी को दिल्ली उच्च न्यायलय से मिली आठ घंटे की राहत

04:09 PM Mar 15, 2024 IST | Deepak Kumar

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल के प्राधिकारियों को सनसनीखेज श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को रात में जेल की कोठरी में अकेले बंद किए जाने से पहले उसे दिन में आठ घंटे के लिए बाहर लाने की अनुमति देने को कहा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली पीठ ने पूनावाला की एक याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा की आड़ में उसे जेल की कोठरी में अकेले बंद नहीं रखा जा सकता।

आठ घंटे के लिए बाहर ले जाए जाने का निर्देश

Advertisement

पूनावाला के वकील ने दावा किया कि अन्य कैदियों को एक दिन में आठ घंटे के लिए कोठरी से बाहर ले जाया जाता है लेकिन पूनावाला को सुबह और शाम एक-एक घंटे के लिए ही बाहर आने की अनुमति है। पीठ ने कहा, चूंकि यह याचिकाकर्ता के वकील का अनुरोध है तो हम जेल प्राधिकारियों को उसे अन्य कैदियों की तरह आठ घंटे के लिए बाहर ले जाए जाने का निर्देश देते हैं और रात को उसे जेल की कोठरी में अकेले बंद किया जाए। जेल प्राधिकारियों के वकील ने कहा कि खतरे की आशंका के कारण आरोपी को अन्य कैदियों के साथ नहीं रखा गया है।

उचित सुरक्षा मुहैया कराने के संबंध में निर्देश

उन्होंने पहले कहा था कि पूनावाला पर रोहिणी में विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) ले जाते वक्त हुए हमले के बाद निचली अदालत ने उसे उचित सुरक्षा मुहैया कराने के संबंध में निर्देश दिए थे। पूनावाला के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को जेल में किसी से भी बातचीत नहीं करने दी जाती और उसे अलग कोठरी में बंद किया गया है जबकि उसने कोई ‘‘जेल अपराध’’ नहीं किया है।

सबूतों को मिटाने के आरोप तय

पूनावाला पर 18 मई 2022 को दिल्ली के महरौली में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाल्कर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है। उसने कथित तौर पर वाल्कर के शव के टुकड़ों को एक फ्रिज में रखा और कई दिनों तक उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग स्थानों पर फेंकता रहा। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी 2023 को इस मामले में 6,629 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके बाद यहां एक निचली अदालत ने पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूतों को मिटाने के आरोप तय किए थे।

 

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं। 

Advertisement
Next Article