स्कूल नौकरी घोटाला मामले में माणिक भट्टाचार्य की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई गई
कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने स्कूल नौकरी घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भट्टाचार्य से प्रेसीडेंसी सुधार गृह में पूछताछ करने की अनुमति दी, जहां वह बंद हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक भट्टाचार्य को सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कथित रूप से पैसे की एवज में ‘‘अयोग्य’’ उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी दिये जाने की अपनी जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
सुधार गृह में भट्टाचार्य से पूछताछ करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिये गये एक अलग आवेदन को भी अदालत ने मंजूरी दी थी।
ईडी की याचिका पर अदालत ने प्राथमिक विद्यालय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष की न्यायिक हिरासत को 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया।