मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जली और लूटी गई इमारतों की सीलबंद रिपोर्ट
मणिपुर हिंसा: जली और लूटी इमारतों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर सरकार से जली हुई, आंशिक रूप से जली हुई, लूटी गई, अतिक्रमण की गई और अतिक्रमण की गई संपत्तियों, इमारतों के बारे में सीलबंद रिपोर्ट मांगी, साथ ही मालिक का नाम और पता और इस समय कौन उस पर कब्जा कर रहा है, इसका विवरण भी मांगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार की रिपोर्ट में यह भी बताया जाना चाहिए कि अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं।
इसने राज्य सरकार से न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति द्वारा चिन्हित अस्थायी और स्थायी आवास के लिए धन जारी करने के मुद्दे पर भी जवाब देने को कहा।मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई अब शीर्ष अदालत 20 जनवरी 2025 के बाद करेगी। शीर्ष अदालत मणिपुर में मीतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा से जुड़े मामलों पर विचार कर रही है।
मणिपुर में मीतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर (ATSUM) द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को मीतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने के निर्देश के खिलाफ एक रैली के बाद भड़की थी। मई से ही पूरे राज्य में हिंसा की स्थिति बनी हुई है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार को अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा।