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राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों को दंडित करने के मामलों से सावधानी से निपटने की जरूरत : न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं करने पर उनको दंडित करने के मुद्दे से सावधानी से निपटा जाना चाहिए क्योंकि राजद्रोह और देश विरोधी जैसे आरोप अक्सर ‘राजनीतिक रंग’ लिए होते हैं।

06:18 PM Jan 31, 2020 IST | Shera Rajput

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं करने पर उनको दंडित करने के मुद्दे से सावधानी से निपटा जाना चाहिए क्योंकि राजद्रोह और देश विरोधी जैसे आरोप अक्सर ‘राजनीतिक रंग’ लिए होते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं करने पर उनको दंडित करने के मुद्दे से सावधानी से निपटा जाना चाहिए क्योंकि राजद्रोह और देश विरोधी जैसे आरोप अक्सर ‘राजनीतिक रंग’ लिए होते हैं। 
उच्चतम न्यायालय उस अवमानना याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने उम्मीदवारों द्वारा अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने के संबंध में 25 सितंबर 2018 को जो निर्देश दिए थे, उनका पालन नहीं हो रहा है। 
न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने कहा,‘‘ अब राजनीतिक रंग वाले अरोप लग रहे हैं। इस पर आरोप तय करना बहुत आसान हैं… ऐसे मामलों में आरोप तय करना बहुत आसान है जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने राजद्रोह और देश विरोध सहित लगाए हों। हमें बहुत सावधान रहना होगा।’’ 
चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, जो परेशान करने वाला है और आकड़ों के अनुसार वर्तमान में संसद में 43 फीसदी सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं।
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